प्रतिनिधि, नवादा कार्यालय
नालसा एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार शिल्पी सोनीराज के मार्गदर्शन में 13 सितंबर शनिवार को सुबह 10:00 बजे से व्यवहार न्यायालय, नवादा परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा. लोक अदालत में सभी प्रकार के सुलहनीय वादों जैसे आपराधिक वाद, मनी रिकवरी वाद, दीवानी वाद, बैंक ऋण वाद, बीमा वाद, बिजली व जल वाद, विवाह संबंधी वाद, राजस्व वाद, धारा 138 एनआइ. एक्ट के वाद, भूमि अधिग्रहण, भरण-पोषण, टेलीफोन एवं श्रम वाद और अन्य दीवानी मुकदमे जैसे किराया, सूखाधिकार का निपटारा आपसी सुलह के आधार पर किया जायेगा.इस अवसर पर एसबीआइ, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, को-ऑपरेटिव बैंक, यूनियन बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, सहित बंधन बैंक, उत्कर्ष बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, आइडीबीआइ व अन्य बैंकों से जुड़े ऋण वादों का भी निष्पादन किया जायेगा. इसके अतिरिक्त मापतौल, वन, श्रम अधिनियम, किराया, बिजली, जल बिल, भू-अर्जन, उपभोक्ता फोरम, राजस्व वाद तथा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में लंबित सुलहनीय आपराधिक मामलों का भी समाधान किया जायेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

