नवादा जिले के चर्चित रेलवे ओवरब्रिज मामले में हाई कोर्ट से बड़ी राहत, मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी

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Nawada News High Court granted significant relief highly controversial Nawada district railway overbridge case next hearing scheduled July

रेलवे गुमटी की तस्वीर

Nawada News: नवादा जिले के बहुचर्चित रेलवे ओवरब्रिज एवं अतिक्रमण हटाओ मामले में पटना हाई कोर्ट ने प्रभावित लोगों को बड़ी 15 मई शुक्रवार को राहत दी है. हाई कोर्ट ने मामले में अंतरिम रोक लगाते हुए स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की जाएगी.

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Nawada News: (बब्लू कुमार)नवादा जिले के बहुचर्चित रेलवे ओवरब्रिज एवं अतिक्रमण हटाओ मामले में पटना हाई कोर्ट ने प्रभावित लोगों को बड़ी 15 मई शुक्रवार को राहत दी है.

हाई कोर्ट ने मामले में अंतरिम रोक लगाते हुए स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की जाएगी. अदालत के इस फैसले के बाद प्रभावित परिवारों में राहत की लहर दौड़ गई है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, रेलवे ओवरब्रिज निर्माण और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर जिले से कुल 22 लोग पटना हाई कोर्ट पहुंचे थे. सबसे पहले अजय साव को अदालत से राहत मिली थी. इसके बाद उसी आदेश को आधार बनाकर 21 अन्य लोगों को भी अंतरिम राहत प्रदान की गई.

उच्च न्यायालय में दायर सिविल रिट दायर

पटना उच्च न्यायालय में दायर सिविल रिट जूरिस्डिक्शन केस संख्या 6104/2026 की सुनवाई न्यायमूर्ति अजीत कुमार की एकल पीठ में हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने पूर्व मध्य रेलवे के अधिवक्ता को निर्देश दिया कि वे यह बताएं कि किन दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर याचिकाकर्ताओं को अतिक्रमणकारी घोषित किया गया है.

कोर्ट ने कहा कि रेलवे प्रशासन द्वारा जारी नोटिस के समर्थन में पर्याप्त अभिलेख प्रस्तुत करना आवश्यक है. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक किसी भी याचिकाकर्ता को बेदखल नहीं किया जाए और न ही कोई कठोर कार्रवाई की जाए.

रेलवे ओवरब्रिज परियोजना और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया

गौरतलब है कि रेलवे ओवरब्रिज परियोजना और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को लेकर पिछले कई दिनों से जिले में व्यापक चर्चा चल रही थी. नोटिस जारी होने के बाद कई परिवारों के सामने आवास और रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया था. इसके बाद प्रभावित लोगों ने न्यायालय की शरण ली.

मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई 2026 को होगी. अब सभी की निगाहें हाई कोर्ट की अगली कार्यवाही पर टिकी हैं.

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विवेक सिंह

लेखक के बारे में

By विवेक सिंह

विवेक सिंह की डिजिटल मीडिया और जनसरोकारों से जुड़े विषयों में विशेष रुचि रही है. वर्तमान में वे प्रभात खबर डिजिटल में कार्यरत हैं. वे बिहार के मिथिला क्षेत्र के निवासी हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं.

उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (MJMC) की पढ़ाई की है. शिक्षा के दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, समाचार लेखन, डिजिटल मीडिया, जनसंचार, फोटो जर्नलिज्म, मोबाइल जर्नलिज्म (MOJO) और मीडिया रिसर्च की गहन समझ विकसित की है. अध्ययन के दौरान उन्होंने दूरदर्शन (Doordarshan) में इंटर्नशिप भी की, जहां उन्हें न्यूजरूम की कार्यप्रणाली, टीवी समाचार निर्माण, स्क्रिप्ट लेखन, विजुअल चयन, फील्ड रिपोर्टिग और प्रसारण प्रक्रिया को नजदीक से समझने का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हुआ.

पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने मीडिया प्लेटफॉर्म The Newsdharma के माध्यम से ग्राउंड रिपोर्टिंग, जनमत संग्रह (Public Opinion), सामाजिक मुद्दों की कवरेज और स्थानीय समाचारों के संकलन का व्यापक अनुभव प्राप्त किया. उन्होंने विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और जनहित से जुड़े विषयों पर जमीनी स्तर से रिपोर्टिंग करते हुए आम लोगों की आवाज को प्रमुखता से सामने लाने का कार्य किया है.

इसके साथ ही वे NGO Amar Shaheed Bipin Singh Foundation से जुड़कर सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं. स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, सामाजिक जागरूकता, युवा सशक्तिकरण, धार्मिक और जनकल्याण से जुड़े अभियानों में उनकी विशेष भागीदारी रही है. समाज के विभिन्न वर्गों के बीच जागरूकता फैलाने और सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयासों में वे निरंतर योगदान देते रहे हैं.

वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल में कार्यरत विवेक सिंह राजनीति, प्रशासन, शिक्षा, रोजगार, खेल, अपराध, रियल-टाइम समाचारों, सामाजिक सरोकारों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर लेखन करते हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ उन्हें SEO (Search Engine Optimization), कंटेंट प्लानिंग और ट्रेंड-आधारित समाचार लेखन की अच्छी समझ है. ब्रेकिंग न्यूज की पहचान, त्वरित कवरेज और कम समय में तथ्यपरक समाचार तैयार करना उनकी प्रमुख कार्यक्षमताओं में शामिल है.

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