20.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

बच्चों की देखरेख करता है किशोर न्याय अधिनियम

सिरदला की लौंद पंचायत में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

सिरदला की लौंद पंचायत में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित प्रतिनिधि, नवादा कार्यालय. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नयी दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पटना के निर्देश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नवादा के सचिव धारेंद्र कुमार पांडेय के मार्गदर्शन में रविवार को सिरदला प्रखंड के लौंद सामुदायिक भवन परिसर में किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, 2015 से संबंधित विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नवादा के हेड लीगल एड डिफेंस काउंसिल साजिद अयूब खान, पीएलवी रामानुज कुमार एवं लौंद पंचायत के मुखिया गणेश राम ने संयुक्त रूप से किया. इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे. अपने संबोधन में साजिद अयूब खान ने बताया कि किशोर न्याय अधिनियम बच्चों की देखरेख, सुरक्षा, संरक्षण एवं पुनर्वास प्रदान करता है, ताकि वे एक सम्मानजनक जीवन जी सके. उन्होंने कहा कि यह अधिनियम उन बच्चों के लिए है, जिन पर अपराध के आरोप हैं या जो असहाय, परित्यक्त व शोषण के शिकार हैं. किशोर न्याय बोर्ड ऐसे बच्चों के मामलों की सुनवाई करता है और सुधार व पुनर्वास पर विशेष बल देता है. उन्होंने बताया कि बाल कल्याण समिति बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के पुनर्वास, देखरेख, गोद देने आदि की अनुमति प्रदान करती है. इस अवसर पर उपस्थित लोगों को अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गयी. बच्चों की सुरक्षा व अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel