ePaper

न्यायालय में नौकरी लगाने के नाम पर युवक से दो लाख रुपये की ठगी

Updated at : 23 Jun 2024 12:02 AM (IST)
विज्ञापन
न्यायालय में नौकरी लगाने के नाम पर युवक से दो लाख रुपये की ठगी

अधिवक्ता समेत चार के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद

विज्ञापन

नवादा कार्यालय. जिले के व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता समेत चार लोगों ने न्यायालय में नौकरी दिलाने का झांसा देकर महादलित युवक से दो लाख रुपये की ठगी कर ली. नौकरी नहीं लगने पर राशि वापस के लिये दबाव बनाने पर न केवल राशि देने से इंकार किया, बल्कि जलील किया. इस बावत पुलिस से न्याय नहीं मिला, तब न्यायालय में परिवाद दाखिल कर न्याय की गुहार लगायी है. अपर सत्र न्यायाधीश आठ के न्यायालय में दायर परिवाद में सिरदला थाना क्षेत्र के जीबी केंद्र गांव के रवींद्र राजवंशी, पिता राहु राजवंशी का आरोप है कि वर्ष 2022 के दुर्गा पूजा के दिन बुंदेलखंड थाना क्षेत्र के मो शफीक, मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के केना गांव के राजो उर्फ अफसर खान, थाली थाना क्षेत्र के बहियारा गांव के बावर आजम व अकबरपुर थाना क्षेत्र के पचरुखी गांव के अधिवक्ता करण सक्सेना ने न्यायालय में नौकरी दिलाने के नाम पर दो लाख रुपये की मांग की. उनकी बातों का विश्वास कर मैंने चारों के सामने दो लाख रुपये का भुगतान 06 नवंबर 2022 को गांव के ही दो गवाहों के सामने कर दिया. नौकरी के लिए बाद में मार्च 23 से अप्रैल 24 तक लगातार नौकरी के लिए अधिवक्ता के दरवाजे पर दौड़ लगाता रहा, लेकिन हमेशा आजकल कहकर टाल मटोल किया जाता रहा. विवश होकर पैसे वापस की मांग करने लगा. सूचना निबंधित डाक से आरक्षी अधीक्षक को दी लेकिन न्याय नहीं मिला. हालात, यह है कि पैसे मांगने पर न केवल देने से इंकार किया जा रहा है, बल्कि जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर जलील किया जा रहा है. ऐसे में न्यायालय से न्याय के गुहार लगाया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन