संपूर्ण नवादा सदर अनुमंडल क्षेत्र के लिए चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक निषेधाज्ञा जारी प्रतिनिधि, नवादा कार्यालय बिहार विधानसभा चुनाव–2025 के दौरान विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है. आयोग की ओर से चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ से ही आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू है. ऐसे में विभिन्न राजनीतिक दलों की चुनाव प्रचार, जनसभा, जुलूस व रोड शो आदि के आयोजन की संभावनाओं को देखते हुए विधि-व्यवस्था और लोक शांति भंग होने की आशंका व्यक्त की गयी है. असामाजिक तत्वों की ओर से मतदाताओं को डराने–धमकाने, सांप्रादायिक वैमनस्य फैलाने अथवा शस्त्र व शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से भय का वातावरण उत्पन्न किये जाने की आशंका को देखते हुए सदर एसडीओ अमित अनुराग ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण नवादा सदर अनुमंडल क्षेत्र के लिए चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक निषेधाज्ञा जारी की गयी है. इसके तहत इस दौरान पांच या उससे अधिक व्यक्ति शांतिभंग करने के उद्देश्य से किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे, बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति की कोई भी सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन या ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जायेगा. रात्रि 10:00 बजे से प्रातः छह बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा, बिना अनुमति के किसी राजनीतिक दल का अस्थायी या स्थायी कार्यालय नहीं खोला जायेगा और कोई भी ऐसा कार्यालय मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी के भीतर नहीं होगा. किसी भी व्यक्ति या संगठन की ओर से आपत्तिजनक पोस्टर, पर्चा, लेख या फोटो का प्रकाशन नहीं किया जायेगा. किसी धार्मिकस्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं किया जायेगा. सार्वजनिक स्थलों पर हथियारों का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा. हालांकि इस यह आदेश पूर्व अनुमति प्राप्त सभा, जुलूस, शादी–बारात, शव यात्रा, हाट–बाजार और शासकीय कार्य में लगे पदाधिकारियों, पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं होगा.
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