रॉन्ग साइड में वाहन चलाने पर पांच हजार तक लगेगा जुर्माना

NAWADA NEWS.सड़क पर थोड़ी सी लापरवाही कभी-कभी बड़े हादसे का कारण बन जाती है.
यातायात नियमों की अनदेखी और शॉर्टकट अपनाने की प्रवृत्ति से हो रहे हादसे
परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने सख्त अभियान शुरू कीफ़ोटो कैप्शन – मस्तानगंज बाइपास में रॉन्ग साइड से चलते वाहन.प्रतिनिधि,नवादा नगरसड़क पर थोड़ी सी लापरवाही कभी-कभी बड़े हादसे का कारण बन जाती है. यातायात नियमों की अनदेखी और शॉर्टकट अपनाने की प्रवृत्ति खासकर रॉन्ग साइड से वाहन चलाने के कई मामलें सामने आ रहे हैं. नवादा जिले में इस खतरनाक आदत पर लगाम कसने के लिए परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने सख्त अभियान शुरू की है. अभियान के तहत रॉन्ग साइड में वाहन चलाते पकड़े जाने पर चालकों से पांच हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जा रहा है. बता दें कि एनएच-20 सहित जिले की प्रमुख सड़कों पर अंडरपास, कट और सर्विस रोड के आसपास अक्सर वाहन चालक गलत दिशा में चलते नजर आते हैं. दोपहिया, इ-रिक्शा, ऑटो, ट्रैक्टर और पिकअप जैसे वाहनों द्वारा शॉर्टकट लेने की कोशिश सामने से आ रहे वाहनों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है. विशेषज्ञों का मानना है कि रॉन्ग साइड में चलने से आमने-सामने की टक्कर की आशंका कई गुना बढ़ जाती है, जिससे जान-माल का भारी नुकसान हो सकता है.
संवेदनशील स्थानों पर चलेगा जांच अभियान
परिवहन विभाग की टीम की ओर से शहर के विभिन्न चौक-चौराहों, अस्पताल और मंदिर के पास बने अंडरपास सहित संवेदनशील स्थानों पर जांच अभियान चलाया जायेगा. इस दौरान नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जायेगा, जिन पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गयी. अधिकारियों ने कई चालकों को तीन दिन पहले गुलाब फूल देकर जागरूक भी किया है. साथ ही ट्रैफिक नियमों की जानकारी भी दी और भविष्य में नियम उल्लंघन न करने की चेतावनी भी दी.
यातायात उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान
नियमों के अनुसार अलग-अलग श्रेणी के वाहनों पर जुर्माने की राशि तय है.दो पहिया वाहन: 1000तीन पहिया वाहन: ₹2000
चार पहिया (छोटे वाहन): ₹3000मध्यम वाहन: ₹4000
भारी वाहन (सभी प्रकार): ₹5000क्या कहते हैं अधिकारी
इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी नवीन कुमार पांडेय ने स्पष्ट कहा कि एनएच हो या शहर की सड़कें, कहीं भी वाहन को गलत दिशा में चलाना अपराध है. इससे न केवल चालक की बल्कि सामने से आ रहे लोगों की जान भी खतरे में पड़ती है. सभी वाहन चालकों को अपनी लेन में, नियंत्रित गति से और नियमों का पालन करते हुए ही वाहन चलाना चाहिए. रॉन्ग साइड में वाहन चलाते पाये जाने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी.उन्होंने यह भी कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए नियमों का पालन सबसे प्रभावी उपाय है और इसके लिए आमलोगों का सहयोग जरूरी है.सतर्कता ही सुरक्षा
प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे जल्दबाजी और शॉर्टकट से बचें. कुछ मिनट बचाने के चक्कर में अपनी और दूसरों की जिंदगी को खतरे में न डालें. नियमों का पालन कर ही सुरक्षित और सुगम यातायात सुनिश्चित किया जा सकता है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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