अधिकारियों को मिल रहा शिकायत निवारण अधिनियम का नोटिस
Updated at : 08 Jun 2016 7:54 AM (IST)
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जिला स्तरीय शिकायत निवारण केंद्र में मंगलवार को आये 18 आवेदन नवादा (नगर) : मेरे खेत का मेड़ काट कर पानी अपने में खेत में मिला लिया है. थाने में नामजद प्राथमिकी की गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर रही है. इंदिरा आवास के बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है. छात्रवृत्ति राशि के लिए भटक […]
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जिला स्तरीय शिकायत निवारण केंद्र में मंगलवार को आये 18 आवेदन
नवादा (नगर) : मेरे खेत का मेड़ काट कर पानी अपने में खेत में मिला लिया है. थाने में नामजद प्राथमिकी की गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर रही है. इंदिरा आवास के बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है. छात्रवृत्ति राशि के लिए भटक रहे हैं, जैसे कई शिकायतें लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत बनाये गये जिला व अनुमंडल स्तरीय केंद्रों में पहुंच रहे हैं. अधिनियम लागू होने के दूसरे दिन अब ऑनलाइन शिकायतें भी मिल रही है.
सरकार की पहल के बाद जिला व अनुमंडल स्तर का शिकायत निवारण केंद्र खोला गयाहै. यहां आम लोग अपनी समस्याओं से जुड़ी शिकायतें आवेदन के माध्यम से दे रहे हैं. अधिनियम के तहत अब कोई भी अधिकारी मामले को लंबित करते हुए इसे टाल नहीं सकता है. अधिकतम 60 दिनों में शिकायतकर्ता को न्याय दिया जाना है. जिला व अनुमंडल स्तर के केंद्रों में प्राप्त हुए आवेदनों को संबंधित पदाधिकारियों के पास भेजा जा रहा है. सदर अनुमंडल शिकायत निवारण केंद्र में पहले दिन सोमवार को पांच आवेदन व दूसरे दिन दो आवेदन प्राप्त हुए हैं. जबकि जिला स्तरीय शिकायत निवारण केंद्र में आवेदनों की संख्या पहले दिन 11 व दूसरे दिन 18 हैं. इनमें से एक आवेदन ऑनलाइन खड़गपुर से प्राप्त हुआ है.
जिला स्तरीय शिकायत निवारण अधिकारी अजय कुमार पांडेय ने बताया कि प्राप्त आवेदनोंमें शिकायतकर्ता को सुनवाई की तारीख के साथ प्राप्ति रसीद दी जा रही है तथा प्राप्त शिकायतों को संबंधित अधिकारियों के पास ई-मेल द्वारा नोटिस के रूप में भेजा गया है. मंगलवार को लिये गये आवेदनों की सुनवाई 18 जून को होगी. मंगलवार को प्राप्त आवेदनों में नौ मामलों की सुनवाई जिला शिकायत निवारण केंद्र में होगा, शेष अन्य नौ मामलों को अनुमंडल स्तरीय केंद्र में ट्रांसफर किया गया है.
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