बिहारशरीफ : सरकारी कर्मियों को अपनी संपत्ति विवरणी 28 जनवरी तक हर हाल में जिला स्थापना शाखा में जमा कर देना होगा. निकासी व व्ययन पदाधिकारी को पत्र भेजकर इस पर अमल करने को कहा गया है. समय पर दो कॉपी सीडी के साथ स्थापना शाखा में जमा कराने को कहा गया है. ऐसा नहीं करने वाले डीडीओ पर भी कार्रवाई की जा सकती है. डीएम डॉ त्याग राजन ने आदेश जारी किया है कि संपत्ति विवरणी विहित प्रपत्र में जमा करने के बाद ही जनवरी माह का वेतन दिया जायेगा.
डीएम ने सभी कार्यालय प्रधान,निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को निदेश दिया है कि 15 जनवरी तक अपने कार्यालय में कार्यरत कर्मियों की सूची जिला स्थापना शाखा को उपलब्ध करा दें. राज्य सरकार के अधीन सभी उपक्रमों, बोर्ड निगम सोसाइटी पर्षद में कार्यरत कर्मी से चल अचल संपत्ति को 31 मार्च 2017 को विभागीय बेवसाइट पर लोड कर दिया जायेगा. इसके बाद लोग भी लोग विवरण को देख सकते हैं. सेवा वर्ग के क से लेकर ग तक के कर्मियों को संपत्ति का विवरण देना होगा. सेवा घ के कर्मी को सरकार ने इससे छूट दे रखा है. विभाग के द्वारा निर्धारित फामेंट में ही विवरण देना होगा.