बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के एसडीजेएम आदित्य पांडे ने अवैध शस्त्र रखने के आरोपित बंसत पासवान को शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1-बी)ए तथा 26 के तहत एक वर्ष तथा 6 माह साधारण कारावास भुगतने की सजा दी. इसके अलावा दोनों ही धाराओं के तहत एक हजार व छह सौ रूपये जुर्माना भी भुगतान करना होगा. जिसे अदा न करने पर 2 महा व 1 महा का अतिरिक्त साधाारण कारावास भुगतना होगा. आरोपी नूरसराय थाना क्षेत्र के सिरसिया ग्रामवासी है. पुलिस ने छापा मारकर उसके घर से एक कपड़े में लिपटा देशी मास्कट बरामद कर आरोप दर्ज किया था.
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अवैध शस्त्र रखने के आरोपित को कैद
बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के एसडीजेएम आदित्य पांडे ने अवैध शस्त्र रखने के आरोपित बंसत पासवान को शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1-बी)ए तथा 26 के तहत एक वर्ष तथा 6 माह साधारण कारावास भुगतने की सजा दी. इसके अलावा दोनों ही धाराओं के तहत एक हजार व छह सौ रूपये जुर्माना भी भुगतान करना […]
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