राजबल्लभ केस

Updated at : 07 Dec 2016 12:38 AM (IST)
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राजबल्लभ केस

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के पाक्सो स्पेशल प्रथम एडीजे शशि भूषण प्रसाद सिंह कोर्ट में चल रही नाबालिग छात्रा दुष्कर्म कांड में पीड़िता के पिता का परीक्षण आरोपित राजबल्लभ पक्ष से वरीय अधिवक्ता वीरेन कुमार व कमलेश कुमार ने समाप्त किया. साथ ही साथ अरोपित सुलेखा और राधा पक्ष से दीपक रस्तोगी अधिवक्ता ने भी […]

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बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के पाक्सो स्पेशल प्रथम एडीजे शशि भूषण प्रसाद सिंह कोर्ट में चल रही नाबालिग छात्रा दुष्कर्म कांड में पीड़िता के पिता का परीक्षण आरोपित राजबल्लभ पक्ष से वरीय अधिवक्ता वीरेन कुमार व कमलेश कुमार ने समाप्त किया. साथ ही साथ अरोपित सुलेखा और राधा पक्ष से दीपक रस्तोगी अधिवक्ता ने भी प्रति परीक्षण पूर्ण किया. अब आरोपिता टुसी और छोटी के पक्ष से नवादा के अधिवक्ता संजय कुमार ने प्रतिपरीक्षण की शुरूआत की है.

प्रतिपरीक्षण में वीरमणि कुमार व संजय कुमार अधिवक्ता ने सहयोग किया. प्रतिपरीक्षण मुख्य रूप से घर परिवार, शिक्षा तथा पीडि़ता के उम्र से संबंधित रहा, जिसे पीड़िता के पिता ने नाबालिग करते हुए यही बताया तथा पीडि़ता सहित अन्य बच्चो को अपने आमदनी से ही पढ़ाने के खर्च और उनके नामांकन, ट्यूशन स्वयं करानेआने की बात बता सुलेखा तथा अन्य संे कोई जान पहचान से इंकार किया. अधिवक्ता वीरमणि कुमार ने आरोपी राजवल्लभ ने पक्ष में कोर्ट में पीडि़ता के कॉल डिटेल मांगने के आदेश देने की अर्जी दाखिल की.

अभियोजन पक्ष ने आरोपी पक्ष से वीरेन कुमार व कमलेश कुमार अधिवक्ता के बहम का पुरजोर विरोध किया. परन्तु आरोपी पक्ष का यह मानना है कि इस मामले में अभियुक्त का कॉल डिटेल तो पुलिस ने मंगाया परन्तु बार-बार मांग के बावजूद पुलिस ने पीडि़ता प्राथमिकी में जिक्र, दो मोबाइल नंबरो का कॉल डिटेल अब तक नहीं मंगाया है.
जिसमें यह ज्ञात हो सके कि 1 से 15 फरवरी तक पीडि़ता ने कहां बातें की और घटना के दिन वह किसी समय कहां थी.
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