रेपकांड में आज से शुरू होगा साक्षी परीक्षण
Updated at : 15 Sep 2016 4:51 AM (IST)
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आरोप गठन कर डिस्चार्ज करने की अर्जी पुन: हाइकोर्ट में दाखिल बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के पाक्सो स्पेशल एडीजे प्रथम शशिभूषण प्रसाद सिन्हा के कोर्ट में 15 सितंबर से गवाहों का परीक्षण शुरू किया जायेगा. 9 सितंबर को आरोपित पक्ष से आरोप गठन के खिलाफ दिये गये डिस्चार्ज पीटीशन को खारिज करते हुए नाबालिग छात्रा […]
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आरोप गठन कर डिस्चार्ज करने की अर्जी पुन: हाइकोर्ट में दाखिल
बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के पाक्सो स्पेशल एडीजे प्रथम शशिभूषण प्रसाद सिन्हा के कोर्ट में 15 सितंबर से गवाहों का परीक्षण शुरू किया जायेगा. 9 सितंबर को आरोपित पक्ष से आरोप गठन के खिलाफ दिये गये डिस्चार्ज पीटीशन को खारिज करते हुए नाबालिग छात्रा दुष्कर्म कांड के सभी आरोपितों पर आरोप गठन न्यायाधीश ने 9 सितंबर को किया था तथा आज 15 सितंबर में गवाह परीक्षण का आदेश दिया था. इसके पूर्व भी जून में आरोप गठन के बाद कोर्ट ने 20 जून में गवाह परीक्षण की तिथि निर्धारित की थी. लेकिन आज की तरह ही समान स्थिति थी.
जबकि आरोप गठन और पुलिस साक्ष्य सौंपने के लिए आरोपित विधायक राजवल्लभ के वकील कमलेश कुमार व कनीय वीरमणी कुमार ने हाई कोर्ट अरजी दाखिल करने हेतु कोर्ट से समय की मांग के लिए अनुरोध किया था, जिस पर कोर्ट ने समय सहित आदेश जारी किया था, जबकि कोर्ट में पीड़िता ने बहन की हाजिरी गवाह परीक्षण के लिए दी जा चुकी थी. टाइम पीटीशन के कारण इसे रद्द करना पड़ा था. आरोपित विधायक के वकील कमलेश कुमार ने आरोप गठन के क्वैशिंग के लिए कोर्ट के समक्ष यह दलील देते हुए आरोपी की प्राथमिकी तथा बयान में कहीं नाम नहीं आया है तथा अन्य सबूत भी घटना का समर्थन नहीं करते हैं
पर जोरदार बहस की थी. वैसे भी मामला को घटित हुए 06 फरवरी से आज तक 218 दिन बीत चुके हैं,जबकि इस मामले में 90 दिन के तहत ट्रायल शुरू हो जाना चाहिए था ताकि पीडि़त को न्याय मिल सके. परंतु अब तक ऐसा नहीं हो सका है. जबकि हाइकोर्ट जज ने आदेश निर्गत किया है कि मामले में शीघ्र ट्रायल शुरू करते हुए रोज-रोज की सुनवाई कर शीघ्र निबटारा किया जाय. अभियोजन पक्ष से स्पेशल पीपी सोमेश्वर दयाल,सुशील कुमार तथा जितेंद्र कुमार समेत आरोपी पक्ष के कमलेश कुमार व कनीय वीरमणी कुमार, पटना हाइकोर्ट के रूद्रांक धारी सिन्हा, संजय कुमार, दीपक रस्तोगी, कृष्ण कुमार व कनीय राजेश झूलन अपना-अपना पक्ष कोर्ट में रखेंगे.
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