दुष्कर्म मामले में राजबल्लभ सहित अन्य पर ट्रायल टला
Updated at : 21 Jun 2016 4:36 AM (IST)
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दो जुलाई को होगी अगली सुनवाई बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के पाक्सो स्पेशल एडीजे प्रथम के कोर्ट में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपितों राजबल्लभ, सुलेखा, राधा, टुसी देवी, छोटु कुमारी, संदीप सुमन की पेशी पुलिस संरक्षण में की गयी. इस मामले में ट्रायल पर सुनवाई की पहली तिथि थी. 20 जून से गवाही शुरू […]
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दो जुलाई को होगी अगली सुनवाई
बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के पाक्सो स्पेशल एडीजे प्रथम के कोर्ट में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपितों राजबल्लभ, सुलेखा, राधा, टुसी देवी, छोटु कुमारी, संदीप सुमन की पेशी पुलिस संरक्षण में की गयी. इस मामले में ट्रायल पर सुनवाई की पहली तिथि थी. 20 जून से गवाही शुरू होनी थी. मामले के आरोपित राजबल्लभ के पक्ष से अधिवक्ता कमलेश कुमार के जरिये कोर्ट के समक्ष अर्जी दाखिल करते हुए छह जून को गठित आरोप के खिलाफ हाइकोर्ट से आदेश मंगाने के लिए समय Âबाकी पेज 15 पर
राजबल्लभ सहित अन्य…
मांगा. मालूम हो कि विगत दिनों से गर्मियों की छुट्टियां हाइकोर्ट में चल रही थी, लेकिन 20 जून से छुट्टियां समाप्त हो चुकी हैं. कोर्ट ने अर्जी को स्वीकार करते हुए सुनवाई स्थगित की और अगली सुनवाई की तिथि दो जुलाई निर्धारित की. वकील कमलेश कुमार ने बताया कि आरोप गठन के खिलाफ पूर्व में ही हाइकोर्ट में अर्जी दाखिल चुनौती रही थी. इसके अनुसार चार्ज ही गलत है. सुनवाई में आरोपित पक्ष से दीपक रस्तोगी, संजय कुमार व वीरमणी कुमार ने भाग लिया. वहीं,
अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता वीरेंद्र प्रसाद ने विरोध करते हुए तर्क दिया कि इस पर कई बार बचाव पक्ष को सम्मन किया जा चुका है, फिर बचाव पक्ष समय नष्ट कर लंबा खींचने की नीति अपना रहा है. यह स्पष्ट है कि इस मामले का स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, नहीं तो गवाह के जान को भी खतरा है. वहीं, स्पेशल पीपी सोमकेश्वर लाल व कैसर इमाम ने कहा कि अभियोजन का पक्ष के पाक्सो एक्ट 35 में उल्लिखित है कि एक माह की अवधि में गवाहों का परीक्षण होना चाहिए और जब गवाह मौजूद है, तो सुनवाई स्थगित करने की अर्जी खारिज होना चाहिए.
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