ePaper

20 दवा दुकानदारों का लाइसेंस किया गया रद्द

Updated at : 12 Dec 2019 7:30 AM (IST)
विज्ञापन
20 दवा दुकानदारों का लाइसेंस किया गया रद्द

बिहारशरीफ : सरकारी मापदंड के मुताबिक संचालित नहीं होने वाले दवा दुकानदारों को चिह्नित करने की कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. जांच में सरकारी मापदंड पूरा नहीं पाये जाने पर नोटिस जारी करने से लेकर दुकान का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है. जिला औषधि नियंत्रण विभाग ने इस वर्ष अब […]

विज्ञापन

बिहारशरीफ : सरकारी मापदंड के मुताबिक संचालित नहीं होने वाले दवा दुकानदारों को चिह्नित करने की कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. जांच में सरकारी मापदंड पूरा नहीं पाये जाने पर नोटिस जारी करने से लेकर दुकान का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है. जिला औषधि नियंत्रण विभाग ने इस वर्ष अब तक जिले के 20 दवा दुकानदारों के लाइसेंस को रद्द कर दिया है. साथ ही 220 दुकानदारों को नोटिस जारी किया जा चुका है. विभिन्न मामलों में लाइसेंस रद्द करने व नोटिस जारी करने की कार्रवाई की गयी है.

जिले में हैं 960 दवा दुकानें
जिला औषधि नियंत्रण पदाधिकारी ने बताया कि जिले में वर्तमान समय में कुल 960 दवा दुकानें संचालित हैं, जिनमें खुदरा दवा दुकानों की संख्या 610 है और प्रतिबंधित दुकानों की संख्या 42 है. उन्होंने बताया कि प्रतिबंधित दुकानों में फार्मासिस्ट की जरूरत नहीं होती है, जबकि अन्य दवा दुकानों में फार्मासिस्ट का होना नितांत आवश्यक है. निबंधित दवा दुकानों को हरेक पांच साल पर पंजीयन शुल्क जमा करना आवश्यक है.
पांच साल के बाद संबंधित दुकानदारों पर छह माह तक वित्तीय जुर्माना किया जाता है. यदि इसके बाद भी पंजीयन शुल्क जमा नहीं करने की स्थिति में एेसी दुकानों का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाती है. उन्होंने बताया कि चालू वर्ष में जनवरी से लेकर अब तक विभिन्न मामलों में जिले के 220 दवा दुकानदारों को नोटिस किया गया है. इसके अलावा विभिन्न मामलों में जिले के 20 दवा दुकानदारों का लाइसेंस रद्द किया गया है.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन