डीएम ने की प्रेसवार्ता, कहा-22 से 29 अप्रैल तक होगा नामांकन, नालंदा में 19 मई को डाले जायेंगे वोट

Updated at : 12 Mar 2019 7:55 AM (IST)
विज्ञापन
डीएम ने की प्रेसवार्ता, कहा-22 से 29 अप्रैल तक होगा नामांकन, नालंदा में 19 मई को डाले जायेंगे वोट

23 मई को होगी मतों की गिनती दो मई को उम्मीदवार ले सकेंगे नामांकन वापस 200 से अधिक लोगों को भेजा गया सीसीए का नोटिस उम्मीदवारों को अपना आपराधिक इतिहास समाचारपत्रों में कराना होगा प्रकाशित बिहारशरीफ : लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले में चुनावी सरगर्मी तेज हो गयी है. चुनाव आयोग द्वारा […]

विज्ञापन
  • 23 मई को होगी मतों की गिनती
  • दो मई को उम्मीदवार ले सकेंगे नामांकन वापस
  • 200 से अधिक लोगों को भेजा गया सीसीए का नोटिस
  • उम्मीदवारों को अपना आपराधिक इतिहास समाचारपत्रों में कराना होगा प्रकाशित
बिहारशरीफ : लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले में चुनावी सरगर्मी तेज हो गयी है. चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के लिए जारी तिथि के अनुसार नालंदा लोकसभा क्षेत्र का चुनाव अंतिम चरण में 19 मई, 2019 को होगा.
22 से 29 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किये जा सकेंगे. 02 मई को नामांकन का आवेदन वापस लिया जा सकता है. 19 मई को जिले में मतदान होगा और 23 मई को मतगणना होगी.
इसकी जानकारी देते हुए डीएम योगेंद्र सिंह ने बताया कि इस बार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपने आपराधिक इतिहास का ब्योरा समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना होगा. राज्य स्तर पर राजनीतिक दलों द्वारा भी अपने उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास का प्रकाशन समाचारपत्रों में कराना होगा.
उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा दो सौ से अधिक लोगों पर सीसीए लगाने के लिए नोटिस भेजा गया है. ऐसे लोगों का जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने पर उन्हें जिलाबदर की कार्रवाई अथवा थाने में हाजिरी लगानी होगी. संतोषजनक जवाब मिलने पर ऐसे लोगों का नाम सीसीए से हटाया भी जा सकता है.
राजनीतिक दलों को दी जायेगी तकनीक की जानकारी
चुनाव आयोग द्वारा इस बार के लोकसभा चुनाव में कई तरह की नयी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है. इन तकनीकों की जानकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी दी जायेगी. जरूरत पड़ी तो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि ट्रेनिंग भी ले सकते हैं.
शिकायत के लिए करना होगा रजिस्ट्रेशन
इस एप के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने वालों को पहले इस एप पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. यूजर अपने मोबाइल नंबर, राज्य, जिला, विधानसभा और निवास का पता दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. शिकायत करने के लिए इस एप का इस्तेमाल करते हुए फोटो या वीडियो लेना होगा और उसे पांच मिनट के अंदर अपनी शिकायत करनी होगी.
शिकायत पर 100 मिनट में होगी कार्रवाई
सी-विजिल एप के माध्यम से आम नागरिक भी आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकेंगे. सी-विजिल के माध्यम से दर्ज करायी गयी शिकायत का निराकरण 100 मिनट के अंदर किया जायेगा.
इस एप पर कोई भी व्यक्ति गोपनीय तरीके से निर्वाचन प्रक्रिया को दूषित करने वाली गतिविधियों का फोटो व वीडियो चुनाव आयोग को भेजकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है. शिकायत करने वालों की पहचान उजागर नहीं की जायेगी.
शिकायत की वास्तविक स्थिति भी देख सकेंगे
एप के माध्यम से रिपोर्ट पंजीकृत कराने पर शिकायतकर्ता को कंप्लेन नंबर दिया जायेगा, जिसका इस्तेमाल करके व अपनी शिकायत की वास्तविक स्थिति भी देख सकते हैं.
सी-विजिल एप पर शिकायत स्वीकृत होने के बाद सिस्टम जिला नियंत्रण कक्ष को इसकी सूचना देगा तथा नियंत्रण कक्ष के दस्ते को कार्रवाई करने का निर्देश देगा. कार्रवाई के बाद शिकायत का स्टेट्स अपडेट किया जायेगा. शिकायतकर्ता एप के माध्यम से उसका स्टेट्स भी चेक कर सकेंगे.
सेवा मतदाताओं के लिए सी-डैक
लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ज्यादा से ज्यादा सूचना प्रौद्योगिकी की तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है. इस बार चुनाव में सेवा मतदाताओं के लिए सी-डैक के सहयोग से विकसित इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट का उपयोग पहली बार किया जायेगा.
मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिह्न के कॉलम में मताधिकार का प्रयोग कर मतपत्र लिफाफे में सील कर संबंधित लोकसभा के निर्वाची पदाधिकारी को डाक के माध्यम से प्रेषित कर सकेंगे.
कौन हैं सेवा मतदाता
सेवा मतदाता वैसे मतदाता हैं, जो विभिन्न कारणों से अपने मतदान क्षेत्र के बाहर कार्यरत या पदस्थापित हों. इसमें केंद्रीय सशस्त्र बल, राज्य पुलिस, केंद्र सरकार के कर्मचारी, विभिन्न देशों में भारतीय दूतावासों में राजदूत व अधिकारी कर्मचारी, विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिक आदि शामिल हैं.
मताधिकार का प्रयोग
पोस्टल बैलेट मिलने के बाद सेवा मतदाता को अपने पसंदीदा उम्मीदवार के चुनाव चिह्न के कॉलम में चिह्नित कर घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करना होगा. उसके बाद लिफाफा सील कर डाक के जरिये संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को प्रेषित किया जा सकता है.
नयी तकनीक से आचार संहिता के उल्लंघन पर लगाम
लोकसभा चुनाव 2019 के लिए आचार संहिता लागू हो गया है. इस बार आचार संहिता में कुछ नये बदलाव किये गये हैं. चुनाव आयोग तकनीक की मदद से आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले नेताओं पर लगाम लगायेगा.
इसके लिए चुनाव आयोग ने सी-विजिल नाम से एक नया एप लांच किया है, इस एप के माध्यम से आम नागरिक भी चुनाव आयोग के पास आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकेंगे. इस एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन