हत्याकांड में दोषी पिता व दो बेटों को हिलसा व्यवहार न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा

Updated at : 19 Aug 2018 6:28 AM (IST)
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हत्याकांड में दोषी पिता व दो बेटों को हिलसा व्यवहार न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा

हिलसा(नालंदा) : हत्याकांड में दोषी पिता व दो बेटों को हिलसा व्यवहार न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया. मामला इस्लामपुर थाना क्षेत्र के तहबल बिगहा गांव का है. न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस्लामपुर थाना क्षेत्र के तहबल बिगहा गांव निवासी किशोरी […]

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हिलसा(नालंदा) : हत्याकांड में दोषी पिता व दो बेटों को हिलसा व्यवहार न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया. मामला इस्लामपुर थाना क्षेत्र के तहबल बिगहा गांव का है. न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस्लामपुर थाना क्षेत्र के तहबल बिगहा गांव निवासी किशोरी प्रसाद (35 वर्ष) की हत्या विगत 16 मार्च 2016 को बाजार से घर लौटने के दौरान अपराधियों ने रास्ते में ही कर दी थी.

17 मार्च की सुबह में महरोगौरैया हनुमान मंदिर से तहबल बिगहा गांव जाने वाली रास्ते में उनके शव को पुलिस ने बरामद किया, जहां मृतक के भाई पप्पू कुमार ने इस्लामपुर थाना में कांड संख्या 527 /16 के तहत गांव के ही अशोक कुमार यादव तथा इनके पुत्र सिंटू कुमार एवं पिंटु कुमार सहित पांच को नामजद अभियुक्त बनाते हुए एफआईआर दर्ज करायी थी. यह मामला हिलसा व्यवहार न्यायालय में चल रहा था. मामले में बीते तीन दिन पूर्व कांड के आरोपी अशोक कुमार यादव एवं इनके दोनों पुत्र को कोर्ट ने दोषी करार दिया था. शनिवार को व्यवहार न्यायलय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र ने तीनों आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

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