आर्म्स एक्ट मामले में चार साल की सजा
Updated at : 10 Aug 2018 4:56 AM (IST)
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बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के एसडीजेएम आदित्य पांडे ने अवैध रूप से हथियार रखने के आरोपित पप्पू प्रसाद को आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत सजा सुनायी. नूरसराय थाना क्षेत्र के बारा बिगहा गांव निवासी आरोपित को तीन व एक साल के कारावास की सजा सुनायी गयी तथा पांच व दो हजार का जुर्माना लगाया […]
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बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के एसडीजेएम आदित्य पांडे ने अवैध रूप से हथियार रखने के आरोपित पप्पू प्रसाद को आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत सजा सुनायी. नूरसराय थाना क्षेत्र के बारा बिगहा गांव निवासी आरोपित को तीन व एक साल के कारावास की सजा सुनायी गयी तथा पांच व दो हजार का जुर्माना लगाया गया.
जुर्माना नहीं देने पर तीन माह व दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. मामले के विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष में एपीओ राधेश्याम प्रसाद ने बहस की थी. नूरसराय के तत्कालीन थानाप्रभारी के बयान पर मामला दर्ज किया गया था. छापेमारी के दौरान बारा बिगहा गांव का आरोपित भागने लगा. पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ा और तलाशी ली तो उसके पास से पिस्तौल व कारतूस बरामद की गयी थी.
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