मारपीट में एक माह की सजा
Updated at : 05 Jul 2018 6:41 AM (IST)
विज्ञापन

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के एसडीजेएम आदित्य पांडेय ने मारपीट के आरोपितों ग्राम कुंदी निवास वसंती देवी, चंचुल देवी, शंकर प्रसाद, मुन्ना कुमार, कारू महतो को दोषी करार देते हुए सभी को एक-एक माह की सजा व एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड की राशि अदा न करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास […]
विज्ञापन
बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के एसडीजेएम आदित्य पांडेय ने मारपीट के आरोपितों ग्राम कुंदी निवास वसंती देवी, चंचुल देवी, शंकर प्रसाद, मुन्ना कुमार, कारू महतो को दोषी करार देते हुए सभी को एक-एक माह की सजा व एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड की राशि अदा न करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
इन आरोपितों ने परिवादिनी सुनीता देवी व उसके पति को बंटवारे की मांग करते हुए 11 मई, 2010 को गाली-गलौज करते हुए मारपीट कर घर से निकाल दिया था.
चेक डैम निर्माण की गति
अवरुद्ध, किसान परेशान
प्रताड़ना के आरोपित पति
को मिली तीन वर्षों की कैद
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




