मारपीट में एक माह की सजा

Updated at : 05 Jul 2018 6:41 AM (IST)
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मारपीट में एक माह की सजा

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के एसडीजेएम आदित्य पांडेय ने मारपीट के आरोपितों ग्राम कुंदी निवास वसंती देवी, चंचुल देवी, शंकर प्रसाद, मुन्ना कुमार, कारू महतो को दोषी करार देते हुए सभी को एक-एक माह की सजा व एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड की राशि अदा न करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास […]

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बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के एसडीजेएम आदित्य पांडेय ने मारपीट के आरोपितों ग्राम कुंदी निवास वसंती देवी, चंचुल देवी, शंकर प्रसाद, मुन्ना कुमार, कारू महतो को दोषी करार देते हुए सभी को एक-एक माह की सजा व एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड की राशि अदा न करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

इन आरोपितों ने परिवादिनी सुनीता देवी व उसके पति को बंटवारे की मांग करते हुए 11 मई, 2010 को गाली-गलौज करते हुए मारपीट कर घर से निकाल दिया था.
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