इंश्योरेंस कंपनी को भुगतान करने का आदेश

Updated at : 31 May 2018 4:37 AM (IST)
विज्ञापन
इंश्योरेंस कंपनी को भुगतान करने का आदेश

बिहारशरीफ : जिला उपभोक्ता फोरम न्यायालय के पीठ अध्यक्ष सह न्यायिक सदस्य चंद्रशेखर प्रधान तथा सदस्य मो. ग्यासुद‍दीन ने विचारोपरांत विपक्षी रियायंस जेनरल इंश्योरेंस कंपनी को शिकायतकर्ता को बीमित राशि मानसिक पीड़ा और वाद व्यय के 50 हजार रुपये सहित कुल लगभग 18 लाख रुपये नौ प्रतिशत ब्याज समेत भुगतान करने का आदेश दिया. विपक्षी […]

विज्ञापन

बिहारशरीफ : जिला उपभोक्ता फोरम न्यायालय के पीठ अध्यक्ष सह न्यायिक सदस्य चंद्रशेखर प्रधान तथा सदस्य मो. ग्यासुद‍दीन ने विचारोपरांत विपक्षी रियायंस जेनरल इंश्योरेंस कंपनी को शिकायतकर्ता को बीमित राशि मानसिक पीड़ा और वाद व्यय के 50 हजार रुपये सहित कुल लगभग 18 लाख रुपये नौ प्रतिशत ब्याज समेत भुगतान करने का आदेश दिया. विपक्षी यदि ससमय 60 दिनों की अवधि में राशि का भुगतान करने में विफल रहती है तो दस प्रतिशत बयान समेत भुगतान करना होगा.

मामले के अनुसार परबलपुर थाना क्षेत्र स्थित शंकरडीह ग्रामवासी गुड़िया देवी ने उपभोक्ता न्यायालय में रिलायंस इंश्योरेस कंपनी प्रबंधक को विपक्षी करा करते हुए 19 लाख रुपये बीमित राशि भुगतान के लिए दावा करते हुए मुकदमा दर्ज किया था. जिसके अनुसार परिवादिनी के पति मुन्ना कुमार ने ट्रक खरीद विपक्षी से 18 लाख रुपये की राशि का बीमा कराया था. यह ट्रक 13 नवंबर 2009 को कोडरमा घाटी के एनएच 31 पर बुरी तरह दुर्घटनाग्र्रस्त हो गयी थी.
इसमें परिवादिनी के पति की मृत्यु हो गयी थी. जबकि ट्रक एक अन्य चालक ड्राइव कर रहा था. विपक्षी को सारे कागजात देते हुए परिवादिनी ने बीमित राशि भुगतान का आवेदन दिया था. जिसे विपक्षी ने खारिज करते हुए भुगतान देने से साफ इनकार कर दिया. फोरम पीठ ने विचारोपरांत फैसला दिया कि विपक्षी द्वारा लाये गये तर्क सही दावे को नकारने के लिए लाये गये है, जो तर्क संगत नहीं है. उक्त परिस्थिति में शिकायतकर्ता के दावे को स्वीकार करते हएु विपक्षी को दावा राशि भुगतान करने का आदेश दिया जाता है.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन