हत्या के मामले में दो आरोपितों को उम्रकैद
Updated at : 09 Mar 2018 5:37 AM (IST)
विज्ञापन

यज्ञ की चंदा उगाही के विवाद में की गयी थी हत्या बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के प्रथम त्वरित न्यायाधीश रामप्रताप अस्थाना ने पिछले पांच मार्च को दोषी पाये गये हत्या के दो आरोपितों टुनटुन उर्फ अतुल सिंह व मदन सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया […]
विज्ञापन
यज्ञ की चंदा उगाही के विवाद में की गयी थी हत्या
बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के प्रथम त्वरित न्यायाधीश रामप्रताप अस्थाना ने पिछले पांच मार्च को दोषी पाये गये हत्या के दो आरोपितों टुनटुन उर्फ अतुल सिंह व मदन सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. जुर्माने की राशि अदा न करने पर दो वर्ष का सश्रम कारावास भुगतान होगा. इसके अलावा दोनों ही आरोपितों को भादस की धारा 201 में पांच वर्ष कारावास व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना जिसे अदा न करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने की भी सजा दी. इसके अलावा आरोपी टुनटुन सिंह को धारा 324व 27 में तीन-तीन वर्ष कारावास के अलावा एक हजार रुपये जुर्माना जिसे अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने की सजा मिली. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
सत्र परिवाद संख्या 443/01 के विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष से सजा निर्धारण पर एपीपी एसएम असलम ने बहस की थी. बचाव पक्ष से अनंत कुमार अधिवक्ता ने बहस की थी जिन्होंने बताया कि इस मामले के चार आरोपी रामइतर, जयकर्ण, रवींद्र व गुड्डु सिंह का साक्ष्य के अभाव में रिहा किया गया. अन्य दो आरोपितों पर भी झूठे आरोप लगाये गये थे. सभी आरोपी हरनौत थाना क्षेत्र के आमेर गांववासी है. सूचिका अंजु देवी के फर्द बयान पर हरनौत में मामला दर्ज किया गया था. इसमें 11 साक्षियों का परीक्षण किया गया. प्राथमिकी के अनुसार, मृत पप्पू सिंह एवं आरोपितों के बीच यज्ञ की चंदा उगाही का विवाद था. इसी कारण आरोपितों ने 19 मार्च, 2000 की रात 10 बजे गांव के गली में पप्पू सिंह को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गयी. साथ में मृतक के भाई विपीन सिंह तथा ग्रामीण रेखा देवी को भी गोली लगने से गंभीर जख्मी हो गया था.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




