25 फीसदी बच्चों की नहीं मिली है सूची
Updated at : 21 Aug 2017 10:03 AM (IST)
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आरटीइ कानूनों के पालन में हो रही कठिनाई बिहारशरीफ : जिले के निजी विद्यालयों द्वारा विभागीय निर्देशों की अनदेखी किये जाने के कारण शिक्षा का अधिकार अधिनियम को पूरी तरह से लागू करने में कठिनाई आ रही है. निजी विद्यालयों के रजिस्ट्रेशन का मामला हो अथवा एससी/एसटी बच्चों का प्रथम वर्ग में नामांकन लेने की […]
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आरटीइ कानूनों के पालन में हो रही कठिनाई
बिहारशरीफ : जिले के निजी विद्यालयों द्वारा विभागीय निर्देशों की अनदेखी किये जाने के कारण शिक्षा का अधिकार अधिनियम को पूरी तरह से लागू करने में कठिनाई आ रही है.
निजी विद्यालयों के रजिस्ट्रेशन का मामला हो अथवा एससी/एसटी बच्चों का प्रथम वर्ग में नामांकन लेने की बात हो, निजी विद्यालयों की बेरुखी से दोनों योजनाएं अधर में लटकी हैं. जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा ऐसे सभी-प्रस्वीकृति प्राप्त विद्यालयों से लाभकारी बच्चों की सूचना मांगी जा रही है, लेकिन कई बार दिये गये सख्त निर्देशों के बावजूद मात्र 53 विद्यालय द्वारा ही 25 फीसदी लाभकारी बच्चों का सूची जिला शिक्षा कार्यालय को प्रदान की गयी है.
इस संबंध में सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ दिनेश्वर मिश्रा ने सभी निजी विद्यालयों को कड़ी चेतावनी देते हुए निर्देश दिया है कि यदि निजी विद्यालयों द्वारा 24 घंटे के भीतर 25 फीसदी लाभकारी बच्चों की सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी तो उनकी प्रस्वीकृति रद्द करने के लिए उच्चाधिकारियों को लिखा जायेगा. जिले के निजी विद्यालयों तथा संस्थानों के रजिस्ट्रेशन के मामले में भी संस्थानों द्वारा टाल-मटोल का रवैया अपनाये जाने से जहां सरकार को लाखों रुपये के राजस्व की हानि हो रही है वहीं उन पर विभागीय नियंत्रण भी नहीं है. जिले में लगभग साढ़े छह सौ निजी विद्यालय तथा लगभग साढ़े तीन सौ से अधिक छोटे-बड़े कोचिंग संस्थान संचालित हैं. जिला शिक्षा कार्यालय के लगातार प्रयास से इनमें लगभग आधे निजी विद्यालयों द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया गया है, जबकि कोचिंग संस्थानों के रजिस्ट्रेशन की संख्या तो दर्जन भी नहीं पहुंच सकी हैं.
इससे शिक्षा के अधिकार अधिनियम को जिले में पूरी तरह से लागू करने में भारी कठिनाई आ रही है. जिला शिक्षा पदाधिकारी डॉ विमल कुमार ठाकुर द्वारा सभी निजी विद्यालयों तथा कोचिंग संस्थानों को जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया गया है.
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