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22 फरवरी तक ले सकेंगे योजना लाभ

Updated at : 28 Dec 2024 1:31 AM (IST)
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22 फरवरी तक ले सकेंगे योजना लाभ

22 फरवरी तक ले सकेंगे योजना लाभ

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-व्यवसायियों के लिए शुरू हुई है समाधान योजना-जीएसटी से पूर्व बकाया समझौते के लिए की पहल

मुजफ्फरपुर.

जीएसटी के पूर्व बकाये समाप्त करने के लिए राज्य कर विभाग ने एकमुश्त विवाद समाधान योजना शुरू की है. इसकी अंतिम तिथि 22 फरवरी है. इस दौरान व्यवसायी अपना बकाया इस योजना के तहत निपटा सकते हैं. इसके अंतर्गत सभी प्रकार के जुर्माने या बकाया राशि में 10 फीसदी या पूर्व में विवाद के मद में जमा राशि में जो अधिक हो, उसका भुगतान कर समाधान कर सकते हैं.

अन्य निर्धारित कर का 35 फीसदी जमा करने पर भी योजना लाभ ले सकते हैं. समाधान के लिए राज्य कर विभाग के अंचल में इ-मेल करने की सुविधा दी गयी है. यदि विवाद के लिए कोई अपील या रिवीजन नहीं दाखिल हुआ है, या विवाद के विरुद्ध नीलाम पत्र दायर हुआ है, तब पर भी व्यवसायी इसका लाभ ले सकते हैं. टैक्सेशन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप वर्मा ने कहा कि इस योजना से वैसे कारोबारियों को फायदा होगा, जिनका जीएसटी से पूर्व राज्य कर विभाग का बकाया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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