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शहर के स्टॉलों का सत्यापन, 31 तक अपडेट करें दस्तावेज

Updated at : 02 Dec 2025 7:29 PM (IST)
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शहर के स्टॉलों का सत्यापन, 31 तक अपडेट करें दस्तावेज

Verification of city stalls, update documents by 31st

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सशक्त स्थायी समिति व निगम बोर्ड की बैठक के आलोक में जांच अभियान शुरू

वैध स्टॉल स्थापित करना और अनियमितताओं पर नियंत्रण इसका उद्देश्य वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर

नगर निगम ने शहर के विभिन्न मार्केटों में वर्षों से संचालित स्टॉलों के इकरारनामा, नवीनीकरण, स्वामित्व सत्यापन व दस्तावेज अद्यतन के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की है. निगम प्रशासन का उद्देश्य मार्केट व्यवस्था को पारदर्शी, सुव्यवस्थित व रिकॉर्ड आधारित बनाना है. ताकि निगम क्षेत्र में वैध स्टॉल व्यवस्था स्थापित हो, अनियमितताओं पर नियंत्रण करना व नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं मिलें. स्टॉलधारक को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिलेगा, जिससे वे अपने स्टॉल पर अधिक अधिकार व स्थिरता के साथ काम कर सकेंगे तथा कई शहरी सेवाओं का लाभ उठा पायेंगे.

दस्तावेज जमा नहीं होने पर वैधता प्रभावित

जांच अभियान के दौरान सड़क पर अतिक्रमण नियंत्रण, बकाया वसूली में पारदर्शिता, अवैध गतिविधियों पर रोक, नियम उल्लंघन की स्थिति में लाइसेंस रद्द भी हो सकता है. इससे निगम को मॉनिटरिंग में सुविधा होगी, जिससे मार्केट व्यवस्था सुधरेगी, नागरिकों को असुविधा नहीं होगी, सार्वजनिक स्थानों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा. इस संबंध में निगम ने सभी स्टॉलधारकों को सूचना दी है कि अलग-अलग मार्केट के कागजात जमा करने की तिथि अलग अलग है, अन्य छूटे स्टॉल धारक 31 दिसंबर तक कागजात जमा करायेंगे. निर्धारित तिथियों में दस्तावेज जमा नहीं करने पर स्टॉल की वैधता प्रभावित हो सकती है व स्टॉल निरस्तीकरण तक की कार्रवाई संभव है.

तय तिथि के बाद फाइल होगी अस्वीकृत

नगर आयुक्त विक्रम विरकर ने निर्देश जारी किये हैं. स्पष्टत: कहा है कि तय तिथि के बाद कोई फाइल स्वीकार नहीं होगी. दस्तावेज जमा करने का स्थान नगर भवन में है. कहा कि मार्केट में सुव्यवस्थित व पारदर्शी स्टॉल संचालन सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन अनिवार्य है. सभी स्टॉलधारकों से अपेक्षा है कि वे निर्धारित तिथियों में अपने दस्तावेज जमा करे. वहीं मेयर निर्मला साहू ने कहा है कि यह अभियान स्टॉलधारकों के हित में है, ताकि आगे किसी प्रकार की कानूनी या प्रशासनिक समस्या नहीं आए. डिप्टी मेयर डॉ मोनालिसा “सत्यापन प्रक्रिया से मार्केट व्यवस्था मजबूत होगी और अनियमितताओं पर नियंत्रण लगेगा.

मार्केटवार दस्तावेज जमा करने की तिथि

– निगम मार्केट (स्टेशन रोड) : 05–06 दिसंबर

– जिला स्कूल मार्केट: 08–10 दिसंबर

– जुब्बा सहनी मार्केट: 11–13 दिसंबर

– पक्की सराय मार्केट: 15–16 दिसंबर

– बैंक रोड मार्केट: 17–19 दिसंबर

– सदर अस्पताल मार्केट: 20 – 22 दिसंबर

– लक्ष्मी चौक मार्केट: 23–24 दिसंबर

– धर्मशाला चौक मार्केट: 26 एवं 29 दिसंबर

– अन्य मार्केट / छूटे स्टॉलधारक: 30–31 दिसंबर (अंतिम तिथि)

दस्तावेज की अनिवार्य सूची

– स्टॉल आवेदन पत्र व इकरारनामा/लीज की प्रति

– आधार कार्ड, पैन कार्ड

– बैंक विवरण/स्टेटमेंट (एनपीसीआइ लिंकिंग सहित)

– अद्यतन ट्रेड लाइसेंस

– स्वयं-घोषणा पत्र

– स्टॉल किराया/बकाया का ब्योरा

– पासपोर्ट साइज फोटो

– ट्रांसफर/विरासत से संबंधित सहमति पत्र

– मोबाइल नंबर, व्हाट्सप नंबर व इमेल आइडी

– उत्तराधिकार दस्तावेज/शपथ पत्र/ एनओसी (यदि लागू हो)

– अधूरे दस्तावेज वाले आवेदन को अस्वीकृत माना जायेगा

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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KUMAR GAURAV

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KUMAR GAURAV is a contributor at Prabhat Khabar.

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