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नशा खुरानी गिरोह के तीन शातिरों को 10 माह की कैद, दो महिला तस्करों को 10 साल की सजा

Updated at : 08 Aug 2025 8:38 PM (IST)
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नशा खुरानी गिरोह के तीन शातिरों को 10 माह की कैद, दो महिला तस्करों को 10 साल की सजा

Two women smugglers sentenced to 10 years in prison

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::: सितंबर 2023 में हुई थी गिरफ्तारी, रेल पुलिस ने समय से कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत कर कोर्ट से सजा दिलाया

वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर

मुजफ्फरपुर में नशा खुरानी और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए विशेष अदालतों ने कई दोषियों को सजा सुनाई है. शुक्रवार को रेल एसपी बीना कुमारी ने इसकी पुष्टि की. रेल पुलिस ने बीते साल पांच सितंबर 2023 को काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र से नशा खुरानी गिरोह के तीन शातिरों को गिरफ्तार किया था. इनके पास से नशीली दवाएं बरामद हुई थीं. रेल पुलिस द्वारा पेश किये गये सबूतों और अभियोजन पक्ष की मजबूत दलीलों के आधार पर एनडीपीएस के विशेष न्यायालय ने मो अनवर, मो साहिल और गोल्टू कुमार को 10 माह की सजा सुनाई है. ये तीनों माड़ीपुर के रामराजी रोड बक्सी कॉलोनी के रहने वाले हैं.

नशीली दवाओं की दो महिला तस्करों को 10 साल का सश्रम कारावास

एक अन्य मामले में सुगौली रेल थाना पुलिस ने 2023 में नशीली दवाओं की तस्करी करते हुए दो महिलाओं और एक किशोर को गिरफ्तार किया था. इस मामले में बेतिया के विशेष न्यायालय ने उर्मिला देवी और मिन्टू देवी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और दो लाख रुपये का अर्थदंड सुनाया है. वहीं, इस मामले में पकड़े गये किशोर का मामला अलग कर किशोर न्याय परिषद बेतिया को भेज दिया गया है, जहां उसकी सुनवाई होगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Devesh Kumar

लेखक के बारे में

By Devesh Kumar

I am working as a senior reporter at Prabhat Khabar muzaffarpur. My writing focuses on nagar nigam political, social, and current topics.

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