मैठी टोल प्लाजा से गांजा जब्ती मामले में दो तस्कर दोषी करार

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मैठी टोल प्लाजा से गांजा जब्ती मामले में दो तस्कर दोषी करार

Two smugglers convicted in ganja seizure case

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मुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर तीन साल पहले गायघाट थाना क्षेत्र के मैठी टोल प्लाजा से भारी मात्रा में गांजा जब्त किये जाने के मामले में दो तस्करों को दोषी ठहराया गया है. यह घटना 7 मई, 2022 की है, जब डीआरआइ की विशेष टीम ने हरियाणा नंबर के एक ट्रक से 243.100 किलोग्राम गांजा बरामद किया था.विशेष कोर्ट एनडीपीएस एक्ट संख्या-एक के न्यायाधीश अमित कुमार सिंह ने नालंदा जिले के नगर नौसा निवासी धनंजय कुमार और हरियाणा के फतेहाबाद निवासी ट्रक चालक सुरेश कुमार को दोषी करार दिय. सजा के बिंदु पर सुनवाई 23 सितंबर को होगी. दोषी ठहराए जाने के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.विशेष लोक अभियोजक मुकेश प्रसाद सिंह ने कोर्ट में छह गवाहों और सबूतों को पेश किया. पूछताछ में यह खुलासा हुआ था कि गांजे की यह खेप गुवाहाटी से लाई जा रही थी, जिसे वैशाली के राघोपुर दियारा इलाके में पहुंचाना था. लेकिन, मैठी टोल प्लाजा पर घेराबंदी कर टीम ने ट्रक और तस्करों को पकड़ लिया.

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प्रभात कुमार

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By प्रभात कुमार

प्रभात कुमार, पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रभात का 18 वर्षों का अनुभव है. प्रशासनिक नीतियों के विश्लेषण, राजनीतिक घटनाक्रमों की सटीक रिपोर्टिंग और खोजी पत्रकारिता में इनकी रुचि है. जटिल विषयों को सरल और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की इनमें क्षमता है.

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