"टेडी बियर दिलाऊंगा, रात में फोन करना", दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा
यौन शोषण के आरोपी को सजा
मुजफ्फरपुर में टेडी बियर दिलाने के बहाने नाबालिग तुर्की छात्रा का अपहरण कर यौन शोषण करने वाले आरोपी को विशेष पॉक्सो अदालत ने 20 साल की कठोर कारावास और 55 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. ग्रामीणों के विरोध के बावजूद आरोपी ने घटना को अंजाम दिया था.
मुजफ्फरपुर क्राइम: टेडी बियर दिलाने का झांसा देकर तुर्की की एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसका यौन शोषण करने के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी को कठोर सजा सुनाई है. विशेष कोर्ट पॉक्सो एक्ट संख्या-3 की न्यायाधीश नुर सुल्ताना ने दरियापुर कफेन के रहने वाले युवक को 20 साल जेल की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोषी पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
अदालत में पेश किए गए गवाह और साक्ष्य
मामले की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक राजीव रंजन राजू ने अदालत में गवाहों और साक्ष्यों को प्रस्तुत किया. इस दौरान उनकी जूनियर अधिवक्ता मिकी ने भी अभियोजन पक्ष का सहयोग किया. मामले के विवेचक ने 2 अगस्त 2025 को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था.
टेडी बियर का लालच देकर बुलाया
अभियोजन के अनुसार, 31 मई 2025 को आरोपी ने छात्रा को टेडी बियर दिलाने का झांसा दिया. उसने छात्रा से कहा कि वह रात में अपनी मां के मोबाइल से उसे फोन करे. फोन आने के बाद आरोपी छात्रा को कार में बैठाकर सुनसान स्थान पर ले गया, जहां उसके साथ मारपीट की और उसका यौन शोषण किया.
ग्रामीणों ने किया था विरोध
देर रात जब आरोपी छात्रा को लेकर गांव पहुंचा तो परिजनों और ग्रामीणों को घटना की जानकारी हुई. उन्होंने आरोपी की कार पर पथराव किया. आरोप है कि आरोपी ने कार से लोगों को कुचलने का भी प्रयास किया, जिससे वाहन का शीशा टूट गया. इसके बाद वह कार चालू हालत में छोड़कर अपने एक रिश्तेदार के घर में छिप गया.
महिला थाना में दर्ज हुई थी प्राथमिकी
पीड़िता ने पूरी घटना परिजनों को बताई. इसके बाद परिजन पहले तुर्की थाना पहुंचे, लेकिन वहां मामला दर्ज नहीं होने पर महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई. पुलिस जांच और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कारावास और 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
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By Premanshu Shekhar
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