बॉयलर विस्फोट कांड में आरोप गठन के बाद चलेगा ट्रायल

Updated at : 17 Jul 2024 12:57 AM (IST)
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बॉयलर विस्फोट कांड में आरोप गठन के बाद चलेगा ट्रायल

बॉयलर विस्फोट कांड में आरोप गठन के बाद चलेगा ट्रायल

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मुजफ्फरपुर. बेला फेज दो इलाके में नूडल्स बनाने वाली फैक्ट्री में तीन साल पहले बॉयलर विस्फोट की फाइल कोर्ट में खुल गयी है. आरोपितों पर संज्ञान लेने के बाद कोर्ट अब आगे की सुनवाई कर रही है.इस मामले में आरोप गठन के बाद ट्रायल चलेगा. इस कांड में तीन आरोपित मैनेजर उदयशंकर सिंह, सुपरवाइजर दिग्विजय कुमार और राहुल कुमार न्यायालय में हाजिर होकर पूर्व में लिए जमानत को रेगुलर कराया. वहीं नूडल्स बनाने वाली फैक्ट्री के संचालक विकास मोदी और उसकी पत्नी श्वेता मोदी ने आवेदन देकर आरोप मुक्त करने की गुहार लगायी है. दोनों ने अर्जी में कहा है कि बॉयलर विस्फोट के लिए वे दोनों दोषी नहीं हैं. मामले में 30 जुलाई को सुनवाई की अगली तिथि तय की गयी है. बता दें कि बेला फेज दो इलाके में नूडल्स बनाने वाली अंशुल स्नैक्स एवं वीवरेज प्रा.लि. की फैक्ट्री में 26 दिसंबर 2021 की सुबह नौ बजे के बाद बॉयलर विस्फोट हुआ था. इसमें सात लोगों की मौत हो गयी थी, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गये थे. बॉयलर फटने से दो अन्य संस्थानों को भारी नुकसान हुआ था. बगल में चूड़ा फैक्ट्री पूरी तरह ध्वस्त हो गयी थी. चूड़ा फैक्ट्री के भी दो कर्मियों की मौत हो गयी थी. विस्फोट में मरे मजूदरों के परिजन अब तक मुआवजे के लिए दौड़भाग कर रहे हैं. तय किये गये मुआवजे की पूर्ण राशि नहीं मिलने की शिकायत है. विस्फोट में क्षतिग्रस्त हुए अन्य दो संस्थानों ने भी क्षति का दावा किया था. बॉयलर विस्फोट मामले में बियाडा के क्षेत्रीय प्रभारी प्रशांत कुमार श्रीवास्तव के आवेदन पर बेला थाने में एफआइआर दर्ज की गयी थी. इसमें कालीकोठी मोहल्ला निवासी फैक्ट्री संचालक विकास मोदी, उसकी पत्नी श्वेता मोदी, मैनेजर उदयशंकर, सुपरवाइजर राहुल कुमार व दिग्विजय कुमार, अज्ञात बॉयलर टेक्नीशियन व अन्य कर्मियों को आरोपित बनाया गया था. इसमें सभी आरोपितों को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है.

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