ऑनलाइन गाड़ियों में भी हाइ सिक्योरिटी प्लेट नहीं, हो रहा जुर्माना
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 27 Dec 2024 9:30 PM
सैकड़ों पुराने गाड़ी जिनका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है, लेकिन हाइ सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) नहीं लगे होने के कारण उन वाहनों पर वाहन जांच में जुर्माना हो रहा है.
वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुरसैकड़ों पुराने गाड़ी जिनका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है, लेकिन हाइ सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) नहीं लगे होने के कारण उन वाहनों पर वाहन जांच में जुर्माना हो रहा है. ऐसे में जब तक वह जुर्माना नहीं भरते है तब तक वह फिर से एचएसआरपी लगाने के लिए ऑनलाइन चालान भी नहीं कटा सकते हैं. जिले के बहुत से लोगों का किसी ना किसी काम से पटना आना जाना लगा रहता है. पटना में गाड़ी में एचएसआरपी नहीं लगे होने पर जमकर जुर्माना हाे रहा है. जुर्माना होने के बाद पता चलता है कि उनके गाड़ी पर फाइन पर प्लेट नहीं होने के कारण हुआ तब वह प्लेट को लेकर परिवहन विभाग पहुंचते हैं. लेकिन जब तक पहले जुर्माना की राशि नहीं देंगे तब तक वह प्लेट लगाने के लिए नहीं चालान नहीं कटा सकते हैं. डीटीओ कुमार सत्येंद्र यादव ने बताया कि पुराने गाड़ियों में वाहन मालिकों को खुद से ऑनलाइन जाकर चालान कटाना है. वाहन जांच के दौरान इस प्लेट के नहीं होने पर उक्त वाहनों पर जुर्माना किया जाता है. वहीं सभी वाहन एजेंसियों को सख्त निर्देश दिये गये है कि वह बिना हाइ सिक्योरिटी प्लेट के लगाये वाहनों की डिलीवरी ना करे. वाहन जांच में गड़बड़ी पकड़ेे जाने पर वाहन मालिक के साथ संबंधित एजेंसी पर भी कार्रवाई की जायेगी.
खुद से ऑनलाइन कटाना है चालान
हाइ सिक्योरिटी प्लेट के लिए गाड़ी मालिक खुद से ऑनलाइन में वेयर इज माई एचएसआरपी पर जाकर जानकारी भरकर आवेदन कर सकते हैं. वहीं वाहनों में इसे लगाना अनिवार्य है, नये वाहनों में वाहन एजेंसी को ही प्लेट लगाने की जिम्मेवारी है. परिवहन विभाग द्वारा वाहन एजेंसी को ही रजिस्ट्रेशन की इंट्री, प्लेट लगाने आदि कार्य की जिम्मेवारी सौंप दी गयी है. इतना ही नहीं वाहन एजेंसी नये वाहनों में जब तक प्लेट लगाकर उसे सॉफ्टवेयर में अपडेट नहीं करती है तब तक उक्त वाहन का ऑनरबुक परिवहन विभाग के सॉफ्टवेयर द्वारा प्रिंट नहीं किया जाता है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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