ePaper

नगर निगम : बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन होने पर ब्लैक लिस्टेड होंगे आर्किटेक्ट इंजीनियर, फिर आठ पर केसलोगो लगा सकते हैं

Updated at : 27 Aug 2024 9:57 PM (IST)
विज्ञापन
नगर निगम : बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन होने पर ब्लैक लिस्टेड होंगे आर्किटेक्ट इंजीनियर, फिर आठ पर केसलोगो लगा सकते हैं

सख्ती से हड़कंप,केस की सुनवाई

विज्ञापन

वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र में बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करते हुए बहुमंजिली इमारत खड़ा करने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. बिल्डिंग मालिक के साथ अब नक्शा तैयार करने वाले आर्किटेक्ट इंजीनियर के खिलाफ भी सख्ती शुरू हो गयी है. लगातार बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर निर्माण कराने की मिल रही शिकायत के बाद नगर आयुक्त नवीन कुमार ने एक कड़ा आदेश सभी आर्किटेक्ट इंजीनियरों को दिया है. निर्माणाधीन भवन का पर्यवेक्षण प्रतिवेदन समय-समय पर उपलब्ध नहीं कराने पर ब्लैक लिस्टेड करने की चेतावनी दी है. इससे इंजीनियरों में हड़कंप है. भीतर ही भीतर आर्किटेक्ट इंजीनियर नगर आयुक्त के इस फैसले के खिलाफ घेराबंदी करने की रणनीति तैयार कर रहे हैं. इधर, 10 दिनों के भीतर नगर निगम ने ऐसे आठ और लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जो स्वीकृत नक्शे के विपरीत बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं. इससे पहले सभी को नगर निगम की तरफ से नोटिस भेज स्वीकृत नक्शे की डिमांड की गयी है. 10 दिन पहले भी नगर आयुक्त ने आठ के खिलाफ केस दर्ज कराते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दिया है. बारी-बारी से सभी को तय तिथि पर बुला केस की सुनवाई की जा रही है. केस दर्ज करने के बाद कई के तो निर्माण पर भी नगर आयुक्त ने रोक लगा दिया है. दूसरी बार जिन आठ के खिलाफ केस दर्ज की गयी है, उसमें नीम चौक सादपुरा, मझौलिया रोड, रसूलपुर जिलानी मोहल्ला, जुरन छपरा व मिठनपुरा इलाके का निर्माणाधीन भवन है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन