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डीएम का सख्त निर्देश: जब्त शराब 15 दिन में नष्ट करें, हिट एंड रन मुआवजा तेज करें

Updated at : 25 Jul 2025 8:35 PM (IST)
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डीएम का सख्त निर्देश: जब्त शराब 15 दिन में नष्ट करें, हिट एंड रन मुआवजा तेज करें

Speed up hit and run compensation

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जब्त शराब को 15 दिन के भीतर नष्ट करे : डीएम वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी (डीएम) सुब्रत कुमार सेन ने मद्यनिषेध (शराबबंदी) की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि शराब के धंधे में शामिल लोगों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाए और छापेमारी में तेजी लाई जाए. डीएम ने साफ शब्दों में आदेश दिया कि जब्त शराब को 15 दिनों के भीतर नष्ट किया जाए. साथ ही, 90 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों का तुरंत निपटारा करने को भी कहा. उत्पादन विभाग ने बताया कि अब तक 4810 छापेमारी की गई हैं, जिसमें 919 मामले दर्ज, 99 वाहन जब्त और 1266 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है. इस दौरान 59094.275 लीटर शराब जब्त हुई है. वहीं, पुलिस विभाग ने 5645 छापेमारी की हैं, 1243 मामले दर्ज किए हैं, 242 वाहन जब्त किए हैं और 1843 लोगों को गिरफ्तार किया है. इस अभियान के तहत 105358.687 लीटर शराब जब्त की गई. वहीं सड़क पर दुर्घटनाओं को रोकने तथा वाहनों के सुरक्षित परिचालन सुनिश्चित करने को लेकर डीएम ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की. जिसमें अवगत कराया गया कि चार ब्लैक स्पॉट चिन्हित हुए, जिस पर कार्रवाई की जा रही है. डीएम ने हिट एंड रन के मामलों के मुआवजा भुगतान में तेजी लाने का निर्देश दिया. सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को सहायता उपलब्ध कराने, अस्पताल तक पहुंचाने वाले व्यक्तियों , गुड सेमेरिटनों को ₹10000 प्रोत्साहन राशि दिए जाते है. इस पर प्रस्ताव तैयार कर सिफारिश कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा. राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा हेतु वैसे जगहों को चिन्हित कर साइनेज लगाने का निर्देश दिया. वहीं भूमि विवाद के कारण विधि व्यवस्था का संकट पैदा ना हो इसके लिए सभी अंचलाधिकारी और थाना अध्यक्ष को संयुक्त रूप से थाना पर नियमित सनवाई करने तथा पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया. फोटो दीपक

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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KUMAR GAURAV

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KUMAR GAURAV is a contributor at Prabhat Khabar.

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