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तीन वर्ष पूर्व स्मैक के साथ पकड़ाये तस्कर को तीन वर्ष का कारावास

Updated at : 19 Nov 2025 8:03 PM (IST)
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तीन वर्ष पूर्व स्मैक के साथ पकड़ाये तस्कर को तीन वर्ष का कारावास

smuggler caught with smack three years ago

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संवाददाता, मुजफ्फरपुर तीन वर्ष पूर्व नगर थाना के सिकंदरपुर ओपी के सीढ़ी घाट की एक झोपड़ी से 29 पुड़िया के साथ पकड़े गये तस्कर अमरनाथ महतो उर्फ टिंकू को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है. साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. राशि नहीं जमा करने पर उसे तीन माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी. आरोपित दो वर्ष तीन माह पांच दिन से जेल में बंद है. सत्र-विचारण के बाद विशेष कोर्ट एनडीपीएस एक्ट संख्या-एक के न्यायाधीश अमित कुमार सिंह ने सजा सुनायी. विशेष लोक अभियोजक मुकेश प्रसाद सिंह ने विशेष कोर्ट के समक्ष चार गवाहों को पेश किया. आइओ ने आरोपित के विरुद्ध 20 सितंबर, 2022 को आरोप पत्र दाखिल किया था. 23 जुलाई, 2022 को छापेमारी कर सिकंदरपुर ओपीध्यक्ष हरेंद्र कुमार ने प्राथमिकी करायी थी. इसमें कहा था कि वह सीढ़ी घाट इलाके में वाहन जांच कर रहे थे. इस बीच दो आरोपित पुलिस को देखकर भागने लगा. जवानों के सहयोग से दोनों को खदेड़कर सीढ़ी घाट झोपरपट्टी से उसे पकड़ा गया. पूछताछ में उसकी पहचान इलाके के ही अमरनाथ महतो उर्फ टिंकू और रवि कुमार के रूप में हुई. तलाशी में दोनों के पास से 29 पुड़िया स्मैक जब्त की गयी. इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया. 14 सितंबर, 2023 को एक आरोपित रवि कुमार की मृत्यु हो गयी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Premanshu Shekhar

लेखक के बारे में

By Premanshu Shekhar

I have 16 years of journalism experience, working as a Bureau Chief at Prabhat Khabar muzaffarpur. My writing focuses on crime,political, social, and current topics.I have experience covering assembly and parliamentary elections reporting.

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