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विद्यालयों की दी 46 करोड़ पर देना होगा टैक्स

Updated at : 12 Nov 2024 8:34 PM (IST)
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विद्यालयों की दी 46 करोड़ पर देना होगा टैक्स

विद्यालय यदि किसी विक्रेता से कोई सामान खरीदता है तो उसे स्रोत कर काट कर पेमेंट करना होगा और वह कर विद्यालय की ओर से दिए गए रिटर्न में वह राशि राज्य कर विभाग को जमा करना होगा.

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उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर राज्य कर विभाग, प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में सरकार द्वारा सामग्री की खरीद के लिए दी गयी 46 करोड़ 12 लाख 16 हजार 976 पर स्रोत कर की वसूली करेगा. इसके लिए सभी विद्यालयों को नोटिस किया जा रहा है. विद्यालय यदि किसी विक्रेता से कोई सामान खरीदता है तो उसे स्रोत कर काट कर पेमेंट करना होगा और वह कर विद्यालय की ओर से दिए गए रिटर्न में वह राशि राज्य कर विभाग को जमा करना होगा. विभाग के प्रधान सचिव संजय सिंह के निर्देश के बाद प्रमंडल स्तर पर विद्यालयों से स्रोत कर की कटौती के लिए नोटिस भेजना शुरू कर दिया गया है. राज्य कर विभाग के प्रमंडलीय अपर आयुक्त सत्येंद्र सिन्हा ने सभी अंचलों को जिलावार उपलब्ध करायी गयी राशि पर कर वसूली का निर्देश दिया है. इसके अलावा विद्यालयों की ओर से खरीद की गयी सामग्री पर आयकर विभाग दस फीसदी टीडीएस भी लेगा. इसके लिए आयकर विभाग ने भी स्कूलों को नोटिस जारी किया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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