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राजस्व महाअभियान : क्षतिग्रस्त या छूटी जमाबंदी पर भी अब स्वीकार होंगे पब्लिक के आवेदन, लौटाने पर होगी कार्रवाई

Public applications will be accepted

::: अपर मुख्य सचिव ने जारी किया सख्त आदेश, कहा लोगों की सुविधा के लिए चल रहा है महाअभियान

::: उत्तराधिकार एवं बंटवारा के लिए भी आवेदन होगा स्वीकार

वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर

राजस्व महाअभियान के दौरान अब राजस्व कर्मचारी क्षतिग्रस्त या ऑनलाइन दर्ज नहीं हुई जमाबंदी वाले रैयतों के आवेदनों को लौटा नहीं सकेंगे. ऐसा करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी. राज्य भर से मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने यह सख्त आदेश जारी किया है. अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि कई मामलों में जमाबंदी पंजी फटी होने या ऑनलाइन अपलोड न होने की वजह से आवेदकों को वापस लौटाया जा रहा है. रैयतों को यह कहकर परेशान किया जा रहा है कि उनकी जमीन गैर-मजरूआ या बकास्त मालिक है या उन्हें समाहर्ता से नया आदेश लाने को कहा जा रहा है. यह गलत है. नये आदेश के अनुसार, राजस्व कर्मचारियों को सभी तरह के आवेदन स्वीकार करने होंगे, चाहे वह ऑनलाइन जमाबंदी में सुधार, छूटी हुई जमाबंदी को दर्ज कराने, या नामांतरण (उत्तराधिकार या बंटवारा) के लिए हो. अपर मुख्य सचिव ने साफ किया है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों की समस्याओं का समाधान करना है, न कि उन्हें परेशान करना. यदि कोई मामला न्यायालय में लंबित है, तो कर्मचारी आवेदक को स्पष्ट जानकारी देंगे. यह कदम रैयतों के लिए बड़ी राहत साबित होगा, जिन्हें पहले अपनी जमीन से जुड़े दस्तावेजों को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Devesh Kumar
Devesh Kumar
I am working as a senior reporter at Prabhat Khabar muzaffarpur. My writing focuses on nagar nigam political, social, and current topics.

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