वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर
शहरी क्षेत्र में विद्युत सप्लाई पर नगर निगम ढाई प्रतिशत का उपभोक्ता अधिभार शुल्क (सरचार्ज) लगा दिया है. इसकी वसूली को लेकर नगर निगम की तरफ से नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (एनबीपीडीसीएल) को पत्र लिखा गया है. इसके बाद एनबीपीडीसीएल अब अपने मुख्यालय से पत्राचार कर दिशा-निर्देश मांगेगा. शहरी वन के कार्यपालक अभियंता विजय कुमार ने बताया निगम से जो पत्र मिला है. इसका जिक्र करते हुए वे मुख्यालय को पत्र लिखकर वरीय अधिकारियों से दिशा-निर्देश की मांग की जायेगी. बता दें कि राज्य सरकार के अनुमोदन से विभिन्न नगर पालिकाओं में विद्युत उपभोग पर 2.5 प्रतिशत का उपभोक्ता अधिभार शुल्क या दंड शुल्क लगाने का प्रावधान है. महालेखाकार कार्यालय, पटना द्वारा मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में विद्युत उपभोग पर कर, शुल्क/दंड और उपभोक्ता अधिभार वसूल न किए जाने पर लगातार आपत्ति जताई जा रही है.बकाया भुगतान पर सख्ती, विभाग ने दिया निर्देश
दूसरी तरफ, राज्य सरकार ने भी मुजफ्फरपुर नगर निगम सहित सभी नगर निकायों को पत्र लिखकर बिजली कंपनी को बकाया भुगतान करने का निर्देश दिया है. सरकार ने यह भी पूछा है कि कब-कब और कितनी राशि का भुगतान हुआ है, इसका पूरा ब्यौरा दें. नगर निगम की तरफ से दो बार बिजली कंपनी को पत्र लिखा गया था, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया था. अब महालेखाकार की ऑडिट आपत्ति का हवाला देते हुए उप नगर आयुक्त सोनू कुमार राय ने बिजली कंपनी के कार्यपालक अभियंता को वित्तीय वर्ष 2013-14 से लेकर अब तक के बिजली बिल पर 1.5 प्रतिशत जुर्माना के साथ अधिभार शुल्क नगर निगम के खाते में जमा करने को कहा है. राशि जमा नहीं करने पर नगरपालिका एक्ट के तहत कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.क्या है विद्युत अधिभार शुल्क
विद्युत के संदर्भ में “उपभोक्ता अधिभार शुल्क ” का मतलब बिजली बिल में लगने वाला एक अतिरिक्त शुल्क है, जो विभिन्न कारणों से लगाया जाता है. यह शुल्क मूल बिल राशि के ऊपर लगाया जाता है. सरकार से नगरपालिका एक्ट में प्रावधान किए जाने के बाद ही नगर निगम ने इसकी वसूली का फैसला लिया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

