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Muzaffarpur : खाद्यान्न की कालाबाजारी को लेकर डीलर पर प्राथमिकी

Updated at : 24 May 2025 9:24 PM (IST)
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Muzaffarpur : खाद्यान्न की कालाबाजारी को लेकर डीलर पर प्राथमिकी

Muzaffarpur : खाद्यान्न की कालाबाजारी को लेकर डीलर पर प्राथमिकी

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जुलाई, 2024 के अनुसार 6,97,931.00 रुपये की डीलर ने की क्षति प्रतिनिधि, कांटी एमओ कुमार दीपक ने शाहपुर पंचायत की जन वितरण प्रणाली के दुकानदार द्वारा खाद्यान्न की कालाबाजारी को लेकर पानापुर करियात थाना में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है. एमओ ने बताया कि अगस्त, 2024 में जांच के दौरान शाहपुर की डीलर इंदु देवी के पास खाद्यान्न की कमी पकड़े जाने पर स्पष्टीकरण मांगा गया. स्पष्ट जवाब नहीं मिलने पर इसकी शिकायत एसडीओ पश्चिमी से की गयी. एमओ ने बताया कि एसडीओ पश्चिमी के भौतिक निरीक्षण में भी खाद्यान्न कम पाया गया. एसडीओ द्वारा स्पष्टीकरण मांगे जाने के बाद भी कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया. एमओ ने बताया कि लगातार जांच में डीलर के खाद्यान्न में गेहूं और चावल दोनों की कमी पायी गयी. उसके बाद डीलर पर करियात थाने में कालाबाजारी की प्राथमिकी पानापुर थाने में दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया गया. एमओ के अनुसार, बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड जुलाई, 2024 के निर्धारित मूल्य के अनुसार 6,97,931.00 रुपये की क्षति डीलर इंदु देवी द्वारा की गयी है, जिसमें 80.19 क्विंटल गेहूं और 136.67 क्विंटल चावल शामिल है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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ABHAY KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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