::: मानसून से पहले मुजफ्फरपुर नगर निगम का सख्त आदेश, शहरवासी के नाम जारी हुई सूचना
::: निगम ने कहा, नालों में कूड़ा, कचरा, पॉलीथिन और निर्माण सामग्री डाल किया जा रहा जाम, बारिश में होगी परेशानी
वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर
मानसून के आगमन से ठीक पहले मुजफ्फरपुर नगर निगम ने शहर के सभी दुकानदारों और लोगों को जल-जमाव और गंदगी से बचाव के लिए एक सख्त चेतावनी जारी की है. नगर निगम ने पाया है कि कई व्यक्तियों द्वारा नालों पर अतिक्रमण किया जा रहा है और घरों व दुकानों के आसपास के नालों में कूड़ा-कचरा, पॉलीथिन, निर्माण सामग्री जैसी अनुपयोगी वस्तुएं डाली जा रही हैं. इस लापरवाही के कारण नालों का अवरुद्ध होना, जल निकासी में बाधा, बीमारियों का फैलना और जनजीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिससे मानसून के दौरान स्थिति और भी बदतर होने की आशंका है. नगर आयुक्त द्वारा जारी आदेश में इसे बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 और स्वच्छ भारत अभियान के प्रावधानों का घोर उल्लंघन बताया गया है. सार्वजनिक सूचना के माध्यम से अंतिम चेतावनी देते हुए निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैं कि नाले के ऊपर किए गये सभी प्रकार के अतिक्रमण को 03 दिनों के भीतर हर हाल में हटा ले. आदेश का उल्लंघन करने पर बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा-205 और धारा-435 के तहत अतिक्रमण हटाने का खर्च संबंधित व्यक्ति से वसूल किया जायेगा. इसके अलावा भारी जुर्माना लगाया जायेगा और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.नालों में कूड़ा न डालें, दुकानों की गंदगी को रखे डस्टबिन में
अपने घर एवं दुकानों के आस-पास के नालों में किसी भी प्रकार का कूड़ा-कचरा, मलबा या अन्य वस्तुएं न डालने की सख्त हिदायत दी गई है. ऐसा करने पर जुर्माना लगाया जायेगा, जिसकी राशि नगर निगम के संबंधित उपनियमों के अनुसार होगी. बार-बार उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि में वृद्धि की जायेगी और कानूनी कार्यवाही भी अमल में लायी जा सकती है. सभी दुकानदारों को अपने दुकान परिसर के अंदर और बाहर (ग्राहकों के लिए) कूड़ेदान रखना अनिवार्य है. यह सुनिश्चित करना होगा कि कूड़ा केवल इन्हीं कूड़ेदानों में रखा जाये और नियमित रूप से नगर निगम की कूड़ा संग्रहण प्रणाली में डाला जाये.लगातार नियमों की उल्लंघन करने पर लाइसेंस होगा रद्द
लगातार नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के व्यापार लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू होगी. नगर निगम मुजफ्फरपुर ने स्पष्ट किया है कि यह चेतावनी जनहित में जारी की जा रही है और निगम स्वच्छ एवं स्वस्थ मुजफ्फरपुर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. सभी अंचल निरीक्षक एवं वार्ड निरीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने वार्डों में उपरोक्त नियम का उल्लंघन करने वाले संबंधितों पर जुर्माना लगाकर प्राप्त राशि को कोषपाल के पास जमा कराना सुनिश्चित करें.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है