मुजफ्फरपुर पोक्सो कोर्ट ने 5वीं की छात्रा से छेड़खानी के आरोपी को ठहराया दोषी, 11 अगस्त को होगी सजा

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कोर्ट : पांचवीं की छात्रा के साथ छेड़खानी करने का आरोपित दोषी

मुजफ्फरपुर की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने पांचवीं की छात्रा से छेड़खानी और धमकी देने के मामले में आरोपी मृत्युंजय सिंह को दोषी करार दिया है। सजा पर सुनवाई 11 अगस्त को होगी।

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मुजफ्फरपुर में करीब ढाई वर्ष पूर्व मिठनपुरा थाना क्षेत्र की निवासी 16 वर्षीय पांचवीं की छात्रा के साथ छेड़खानी और परिजनों को धमकी देने के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. विशेष कोर्ट पोक्सो एक्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा ने कांटी थाना क्षेत्र के गोविंद फुलकाहां निवासी मृत्युंजय सिंह उर्फ निकु राज उर्फ हर्ष उर्फ राजा को दोषी करार दिया है. अदालत अब 11 अगस्त को सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी.

छह गवाहों की पेशी के बाद आया फैसला

इस संवेदनशील मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार ने मजबूती से पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान उन्होंने कोर्ट के समक्ष कुल छह गवाहों को पेश किया. गवाहों के बयान और पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया.

वर्ष 2022 में दर्ज कराई गई थी प्राथमिकी

मामले की शुरुआत 14 दिसंबर 2022 को हुई थी, जब पीड़िता की मां ने मिठनपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी के अनुसार, 13 दिसंबर 2022 की शाम करीब साढे़ पांच बजे एक अज्ञात नंबर से कॉल आया था. जब पीड़िता की मां ने फोन उठाया, तो आरोपी ने उनकी नाबालिग पुत्री से बात कराने की मांग की. विरोध करने पर आरोपी ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया.

लगातार कॉल, धमकी और पीछा करने का आरोप

घटना के बाद आरोपी लगातार अलग-अलग नंबरों से फोन करने लगा. वह फोन पर नाबालिग लड़की से मिलाने और उसे अपने साथ ले जाने का दबाव बनाने लगा. मांग न मानने पर उसने परिवार के सदस्यों की हत्या करने की गंभीर धमकी भी दी. पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि आरोपी स्कूल आते-जाते समय उनकी बेटी का लगातार पीछा करता था और उसे अगवा करने की धमकी देता था.

आरोपी का आपराधिक इतिहास और रिश्तेदारी

पीड़िता की मां ने खुलासा किया था कि आरोपी उनके भैंसुर के दामाद का छोटा भाई है. इसके अलावा आरोपी पर शराब के अवैध धंधे में शामिल होने का भी आरोप है और वह पूर्व में भी जेल जा चुका है. अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद अब 11 अगस्त को सजा का ऐलान होगा.


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Premanshu Shekhar

लेखक के बारे में

By Premanshu Shekhar

I have 16 years of journalism experience, working as a Bureau Chief at Prabhat Khabar muzaffarpur. My writing focuses on crime,political, social, and current topics.I have experience covering assembly and parliamentary elections reporting.

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