टिकट से नहीं कर सके यात्रा, रेलवे को नोटिस

Updated:
विज्ञापन

यात्री ने मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा के माध्यम से आयोग में रेलवे के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया था. इसमें उन्होंने 50 लाख रुपये का मुआवजा का दावा किया है.

विज्ञापन

-जिला उपभोक्ता आयोग से नोटिस जारी

-प्रयागराज जाने से वंचित यात्री का केस

मुजफ्फरपुर.

जिला उपभोक्ता आयोग ने रेलवे को नोटिस जारी किया है. मामला रेलवे की लापरवाही का है. प्रयागराज जाने से रह गये यात्री ने मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा के माध्यम से आयोग में रेलवे के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया था. इसमें उन्होंने 50 लाख रुपये का मुआवजा का दावा किया है. सुनवाई करते हुए आयोग ने मुजफ्फरपुर के स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन मास्टर, डीआरएम सोनपुर रेलमंडल, जीएम इस्ट सेंट्रल रेलवे व भारतीय रेल के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नोटिस जारी किया है. गायघाट थाना क्षेत्र के सुबास केशो गांव निवासी राजन झा ने शिकायत में बताया कि अपने सास-ससुर के साथ 27 जनवरी को मुजफ्फरपुर से प्रयागराज तक जाने के लिए टिकट लिये था. जब स्टेशन पहुंचे तो वहां ट्रेन में दाखिल नहीं हो सके. क्योंकि कोच बंदर से बंद कर दिया गया था. अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी.इसमें सभी विरोधी पक्षकारों को उपस्थित होना होगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Navendu Shehar Pandey

लेखक के बारे में

By Navendu Shehar Pandey

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन