शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण में समाप्त हो समान पद की बाध्यता : एमएलसी
Updated at : 17 Jul 2025 7:09 PM (IST)
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शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण में समाप्त हो समान पद की बाध्यता : एमएलसी
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मुजफ्फरपुर.
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ को पत्र लिखकर विधान पार्षद वंशीधर ब्रजवासी ने शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण को लेकर समान पद की बाध्यता को समाप्त करने की मांग की है. कहा है कि 14 जुलाई से पारस्परिक स्थानांतरण का लिंक सक्रिय हो गया है.इ -शिक्षा कोष पोर्टल से शिक्षक अपने स्थानांतरण का आवेदन दे रहे हैं.स्थानांतरण के लिए यह वैकल्पिक व्यवस्था है. यदि पारस्परिक स्थानांतरण में कुछ शर्तों को विलोपित कर दिया जाए तो यह व्यवस्था स्थानांतरण के लिए परेशान शिक्षकों को राहत दे सकती है. पारस्परिक स्थानांतरण के लिए शिक्षक के पद, कोटि व विषय समान होने की शर्त रखी है. कोटि का मतलब कक्षा एक से पांच कोटि के लिए 1-5, 6-8 कोटि के लिए 6-8 और 11-12 कोटि के लिए 11-12 के शिक्षक पारस्परिक स्थानांतरण ले सकते हैं. एक समान विषय के शिक्षक होने की शर्त ठीक है, लेकिन विद्यालय अध्यापक के लिए विद्यालय अध्यापक का होना व विशिष्ट शिक्षक के लिए विशिष्ट शिक्षक होने की शर्त अव्यावहारिक है. कहा कि जब बच्चों की संख्या के आधार पर विद्यालय अध्यापक व विशिष्ट शिक्षकों के पद सृजित हैं.दोनों की सेवा-शर्तें, वेतनमान सहित सभी सुविधाएं एक जैसी हैं तो विद्यालय अध्यापकों का पारस्परिक स्थानांतरण विशिष्ट शिक्षकों के साथ क्यों नहीं हो सकता? विधान पार्षद ने कहा है कि स्थानांतरण की प्रक्रिया को सहज बनाने की जरूरत है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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