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तबादले के 10 दिन में ही लेना होगा मालखाने का चार्ज

Updated at : 08 Jan 2025 1:08 AM (IST)
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तबादले के 10 दिन में ही लेना होगा मालखाने का चार्ज

तबादले के 10 दिन में ही लेना होगा मालखाने का चार्ज

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-पुलिस उप महानिरीक्षक कार्मिक ने दिये थानेदारों को निर्देश-कई पदाधिकारियों के वेतन व पेंशन के मामले हो रहे लंबित

-कई पदाधिकारी थाने के बाहर चार्ज देने के लिए दिये हैं धरना

मुजफ्फरपुर.

जिले के थानों में मालखाना प्रभारी के पद पर तैनात पुलिस पदाधिकारियों को तबादला व रिटायरमेंट हो जाने के बाद, अब थाने का चक्कर नहीं लगाना होगा. थानेदार को 10 दिनों के अंदर ही मालखाने का चार्ज लेना होगा. इसको लेकर पुलिस उप महानिरीक्षक कार्मिक ने निर्देश दिये हैं. इसके बाबत एसएसपी ने जिले के थानेदारों को यह आदेश दिया है.

जिले के अधिकांश थानों में तबादला व रिटायरमेंट के बाद भी पुलिस पदाधिकारियों से मालखाने का चार्ज थानेदारों ने नहीं लिया है. इससे मालखाना का अपडेट नहीं हो पा रहा. चार्ज नहीं सौंपने की वजह से रिटायर्ड पदाधिकारियों की पेंशन व तबादला किये गये पदाधिकारी की सैलरी लंबित हो गयी है. कई पदाधिकारी सदर, अहियापुर व काजीमोहम्मदपुर, कांटी समेत एक दर्जन से अधिक थाने के बाहर पूर्व में मालखाना का चार्ज नहीं लिये जाने पर धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं. पुलिस उप महानिरीक्षक कार्मिक की ओर से जारी आदेश में थानेदारों को बताया गया है कि अधिकांश यह देखा गया है कि पुलिस पदाधिकारियों के स्थानांतरण व रिटायर्ड हो जाने के बाद भी उनसे मालखाना का प्रभार नहीं लिया जाता है. जिस वजह से उनका वेतन मुक्त करने , पेंशन व सेवांत लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है. सभी थानेदार मालखाना का चार्ज लेने के बाद उसका प्रतिवेदन मुख्यालय को भेजें.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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