: सालों से बकाया टैक्स की राशि ओटीएस का लाभ लेते हुए पब्लिक कर सकते हैं जमा, शहर के 70 फीसदी होल्डिंग स्वामियों के यहां बकाया है प्रॉपर्टी टैक्स
वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर
दशकों से बकाया होल्डिंग टैक्स (प्रॉपर्टी टैक्स) के बकायेदारों के लिए मुजफ्फरपुर नगर निगम ने एक बड़ी राहत दी है. नगर विकास एवं आवास विभाग की विशेष पहल पर शहर में वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना लागू कर दी गई है. इस योजना के तहत शहरवासियों को बकाया होल्डिंग टैक्स पर लगने वाले पूरे ब्याज से 100 प्रतिशत छूट दी जा रही है. बकायेदार होल्डिंग धारकों को केवल मूल टैक्स राशि जमा करनी होगी. कई वर्षों का टैक्स बकाया होने के कारण ब्याज की राशि बहुत अधिक हो गई थी, जो अब पूरी तरह माफ कर दी गई है. मंगलवार को इसको लेकर नगर आयुक्त ने टैक्स शाखा के पदाधिकारी व कर्मियों के साथ समीक्षा मीटिंग भी की. सख्ती के साथ वसूली करने और अधिक से अधिक लोगों को बकाया राशि जमा करने पर ओटीएस का लाभ मिले. इसका प्रचार-प्रसार करने का आदेश दिया है. नगर आयुक्त विक्रम विरकर ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा है कि यह योजना नागरिकों को बड़ी राहत देने वाली है. मुजफ्फरपुर में अब तक केवल 30 प्रतिशत होल्डिंग धारकों ने ही टैक्स जमा किया है, जबकि 70 प्रतिशत लोगों पर अभी भी पुराना बकाया बाकी है. आग्रह है कि ब्याज माफी के इस स्वर्णिम अवसर को न चूकें और जल्द से जल्द अपना बकाया टैक्स जमा करके शहर के सुनियोजित विकास में सहभागी बनें.हर शनिवार विशेष कैंप में आसान वसूली
वन टाइम सेटलमेंट अभियान को तेज गति से चलाने के लिए मुजफ्फरपुर नगर निगम ने एक विशेष पहल की है. निगम के सभी अंचल कार्यालयों में हर शनिवार विशेष कैंप लगाये जा रहे हैं. इन कैंपों के माध्यम से नागरिक आसानी से अपना बकाया जमा कर सकते हैं और ब्याज माफी का त्वरित लाभ उठा सकते हैं. इसके अलावा नगर निगम में खुले काउंटर पर पहुंच अपना बकाया टैक्स जमा कर कंप्यूटराइज्ड रसीद प्राप्त कर सकते हैं.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

