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शहरी रूट में ऑटो का होगा अलग-अलग कलर कोड

Updated at : 22 Nov 2025 8:24 PM (IST)
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शहरी रूट में ऑटो का होगा अलग-अलग कलर कोड

Autos on urban routes will have different color codes.

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दीपक 15

प्रमुख बिंदु :

टर्निंग प्वाॅइंट होंगे नो-वेंडिंग जोन, 20 फिट तक नो पार्किंग व नो वेंडिंग

अतिक्रमण करनेवालों से 5000 रुपये तक लेंगे जुर्माना

दुकानदार रखेंगे दो डस्टबिन, कचरा रोड पर नहीं फेंक सकते

वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर

शहरी क्षेत्र में ऑटो व इ-रिक्शा (टोटो) का रूट जोन बनेगा. साथ ही हर जोन का अलग रंग भी निर्धारित किया जायेगा. नगर निगम की टाउन वेंडर कमेटी की बैठक नगर आयुक्त विक्रम विरकर की अध्यक्षता में हुई. वेंडिंग ज़ोन के विकास, ट्रैफिक सुधारने व शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के संबंध में निर्णय लिये गये. नगर आयुक्त ने कहा कि किसी भी वेंडर के रोजगार में बाधा नहीं आने देंगे. दुकानदारों को दो डस्टबिन अनिवार्य रूप से रखना होगा सड़क पर कचरा फेंकने पर कड़ी कार्रवाई होगी. बैठक में सिटी एसपी किरण कोटा, एसडीएम पूर्वी तुषार कुमार, डीटीओ कुमार सत्येंद्र यादव तथा अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे.

टर्निंग प्वाॅइंट पर ऑटो नहीं

सभी प्रमुख टर्निंग प्वाॅइंट पर न ऑटो खड़े होंगे, न गाड़ियां और न ही ठेले. इससे जाम की समस्या पैदा होती है. इन स्थानों को नो-पार्किंग व नो-वेंडिंग जोन घोषित किया जायेगा. प्वाॅइंट के 20 फीट के दायरे में किसी भी प्रकार की वेंडिंग या वाहन खड़ा करना प्रतिबंधित है. ऑटो चालक मोड़ से पहले ही यात्रियों को चढ़ायेंगे व उतारेंगे.

नयी व्यवस्था में क्या होगा

-शहर में ऑटो स्टैंड, वेंडिंग, पार्किंग जोन और नो-पार्किंग जोन स्पष्ट रूप से निर्धारित होंगे. वेंडरों को दुकान लगाने के लिए जमीन पर मार्किंग कर दी जायेगी, मार्किंग के आगे आना प्रतिबंधित रहेगा.

-मार्किंग के पीछे वेंडरों को सुव्यवस्थित तरीके दुकान लगाने की अनुमति रहेगी. सभी वेंडरों को पहचानपत्र देंगे. वेंडिंग कमेटी यह सुनिश्चित करेगी कि कोई वेंडर अतिक्रमण न करे और ट्रैफिक बाधित न कर दे.

रूट वार कलर कोडिंग सिस्टम

सभी ऑटो और इ-रिक्शा के लिए कलर कोडिंग रूट जारी होंगे. तय रूट से बाहर चलने पर या सड़क पर अनधिकृत रूप से खड़े पाए जाने पर चालान होगा. सवारी चढ़ाने-उतारने के लिए गलत या अवैध स्थान पर रुकने पर भी कार्रवाई होगी. सड़क पर सामान रखने वाले स्थायी दुकानदारों पर 5000 रुपये तक जुर्माना लगेगा. जो स्थायी दुकानदार सड़क पर सामान फैलाकर अतिक्रमण करेंगे, उन्हें 5000 रुपये तक जुर्माना देना होगा.

शहर में चलेगा मवेशी पकड़ो अभियान

अतिक्रमण व सड़क बाधा रोकने के लिए नगर निगम द्वारा आवारा मवेशियों को पकड़कर सुरक्षित स्थानों पर भेजने हेतु विशेष अभियान चलाया जायेगा. कई मवेशी को दिनभर शहर में खुला छोड़ देते हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है और इससे सुगम यातायात में बाधा पहुंचती है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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KUMAR GAURAV

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KUMAR GAURAV is a contributor at Prabhat Khabar.

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