85 लोगों ने नक्शा पास होने पर भी जमा नहीं किया शुल्क, अब निगम करेगा कार्रवाई

Updated:
विज्ञापन
85 लोगों ने नक्शा पास होने पर भी जमा नहीं किया शुल्क, अब निगम करेगा कार्रवाई

85 लोगों ने नक्शा पास होने पर भी जमा नहीं किया शुल्क, अब निगम करेगा कार्रवाई

विज्ञापन

: बेतरतीब तरीके से हो रहे अवैध निर्माण पर सख्ती, निर्माण पर रोक लगाने के साथ निगम करेगा कानूनी कार्रवाई

वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर

शहर में बेतरतीब तरीके से हो रहे अवैध निर्माण पर नकेल कसने के लिए मुजफ्फरपुर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है. निगम की जांच में यह खुलासा हुआ है कि कई भू-स्वामियों ने भवन निर्माण का नक्शा तो पास करा लिया, लेकिन उसका शुल्क अब तक जमा नहीं किया है. नगर निगम ने ऐसे 85 डिफॉल्टर भू-स्वामियों की एक सूची तैयार की है और उन्हें तत्काल प्रभाव से नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. निर्धारित समय सीमा के भीतर शुल्क जमा नहीं करने पर इन भू-स्वामियों के स्वीकृत नक्शे रद्द कर दिए जायेंगे. निर्माण पर रोक और कानूनी कार्रवाई भी होगी. यानी, शुल्क जमा न करने की स्थिति में, उनके आगे के निर्माण कार्य पर तुरंत रोक लगा दी जायेगी और नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी. नगर आयुक्त विक्रम विरकर ने कहा कि शहर में व्यवस्थित और वैध निर्माण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. नक्शा स्वीकृति के बाद शुल्क जमा करना एक अनिवार्य प्रक्रिया है. जिन भू-स्वामियों ने अब तक शुल्क नहीं भरा है. उनसे अपील है कि वे तुरंत जमा करें. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार सख़्त कार्रवाई की जाएगी. नगर निगम ने शहरवासियों से आग्रह किया है कि वे सभी निर्माण संबंधी नियमों का पालन करें और समय पर शुल्क जमा करके शहर के सुनियोजित विकास में सहयोग करें.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
देवेश कुमार

लेखक के बारे में

By देवेश कुमार

पत्रकारिता के क्षेत्र में देवेश को 17 वर्षों का अनुभव है. उच्च शिक्षा, जमीन रजिस्ट्री, नगर निगम की कार्यप्रणाली और स्मार्ट सिटी विकास जैसे विषयों पर इनका विशेष लेखन है. राजनीतिक और सामाजिक समसामयिक मुद्दों के साथ-साथ खोजी पत्रकारिता और ब्रेकिंग न्यूज कवरेज में ये सक्रिय हैं. तथ्यपरक, प्रभावी और जन सरोकार से जुड़ी रिपोर्टिंग इनकी प्रमुख पहचान है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन