आयकर विधेयक में किया गया प्रावधान उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर. वित्त मंत्रालय ने नये आयकर विधेयक में अग्रिम कर की कम अदायगी पर ब्याज वसूली संबधी प्रावधान को लेकर अधिसूचना जारी की है. इस अधिसूचना में निर्धारित तिथि तक अग्रिम कर की कम अदायगी करने पर तीन फीसदी ब्याज की वसूली का प्रावधान किया गया है. इस प्रावधान को आयकर अधिनियम 1961 के मौजूदा प्रावधानों के अनुरूप बना दिया गया है. मौजूदा नियमों के तहत जिन करदाताओं पर 10 हजार से अधिक का कर देय होता है, उन्हें अग्रिम कर चार किस्तों में चुकाना होता है. इनके लिये 15 जून प्रथम किस्त, 15 सितंबर द्वितीय, 15 दिसंबर तृतीय और 15 मार्च चतुर्थ किस्त देने का नियम है. पहले के विधेयक में यह प्रावधान था कि अगर तिमाही की नियत तिथि के अगले दिन ही अग्रिम कर राशि में कमी पूरी कर दी जाये तो एक माह का एक फीसदी ब्याज ही लगेगा. टैक्सेशन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप कुमार वर्मा ने कहा कि आयकर के नये अधिनियम के तहत अब कर दाताओं को अग्रिम कर की राशि जमा करने में देर नहीं करनी होगी.
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