ब्रजेश, रवि, विजय व दिलीप को उम्र कैद या कम से कम दस साल की हाे सकती है सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 21 Jan 2020 2:30 AM
मुजफ्फरपुर : बालिका गृह कांड में मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर समेत 19 आरोपितों को दोषी करार दिये जाने के बाद अब किसको कितनी सजा मिलेगी, यह चर्चा शुरू हो गयी है. ब्रजेश, बाल संरक्षण अधिकारी रहे रवि रौशन, सीडबल्यूसी के अध्यक्ष रहे दिलीप वर्मा व ब्रजेश के चालक विजय तिवारी को पॉक्सो कानून की धारा […]
मुजफ्फरपुर : बालिका गृह कांड में मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर समेत 19 आरोपितों को दोषी करार दिये जाने के बाद अब किसको कितनी सजा मिलेगी, यह चर्चा शुरू हो गयी है. ब्रजेश, बाल संरक्षण अधिकारी रहे रवि रौशन, सीडबल्यूसी के अध्यक्ष रहे दिलीप वर्मा व ब्रजेश के चालक विजय तिवारी को पॉक्सो कानून की धारा छह के तहत गुरुतर लैंगिक हमला और भारतीय दंड संहिता (भादंसं) की धाराओं के तहत बलात्कार और सामूहिक बलात्कार का दोषी ठहराया गया है.
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