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पत्नी व दो बच्चों की हत्या मामले में पति समेत चार दोषी करार

मुजफ्फरपुर : पत्नी व दो बच्चों की हत्या के मामले में सुनवाई कर रहे एडीजे-6 राधेश्याम शुक्ला ने पूर्वी चंपारण के पीपरा थानाक्षेत्र के महारानी निवासी पति राजीव कुमार, उसके भाई संजीव कुमार, मां माधुरी देवी व पिता दुर्योधन सिंह को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर कोर्ट 20 दिसंबर को सुनवाई करेगी. […]

मुजफ्फरपुर : पत्नी व दो बच्चों की हत्या के मामले में सुनवाई कर रहे एडीजे-6 राधेश्याम शुक्ला ने पूर्वी चंपारण के पीपरा थानाक्षेत्र के महारानी निवासी पति राजीव कुमार, उसके भाई संजीव कुमार, मां माधुरी देवी व पिता दुर्योधन सिंह को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर कोर्ट 20 दिसंबर को सुनवाई करेगी.

पुल के नीचे मिला था शव. 10 फरवरी 2017 को मोतीपुर थानाक्षेत्र के रतनपुर पुल के नीचे बंद बोरा में शव होने की सूचना पर स्थानीय चौकीदार महेंद्र राम ने जांच की थी. बोरे से आठ साल की बच्ची का शव मिला था. पुलिस को दिये बयान में चौकीदार ने बताया था कि वह घटना के दिन भ्रमण पर रतनपुर लोहरपट्टी में था.
मुझे सूचना मिली कि रतनपुर पुल के नीचे एक बोरे में शव पड़ा है. बोरा में एक बच्ची का हाथ-पैर बंधा शव था. उसके गले पर रस्सी के निशान थे. देखने से लगा कि बच्ची की हत्या कहीं अन्यत्र कर शव को फेंक दिया गया है. पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में पाया कि यह शव पूर्वी चंपारण के पीपरा थानाक्षेत्र के महारानी निवासी शिक्षक राजीव कुमार सिंह की आठ वर्षीय पुत्री का है.
अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने राजीव कुमार सिंह की पत्नी शीला देवी व नाबालिग पुत्र का भी शव बरामद करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया. राजीव ने हत्या की बात बतायी, तब उसके भाई संजीव कुमार, मां माधुरी देवी, पिता दुर्योधन सिंह, सुनील ठाकुर एवं राजेश्वर सिंह के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था. इसमें सुनील ठाकुर एवं राजेश्वर सिंह को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया है.

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