मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड : टंकी से जब्त बाल व कीचड़ की होगी फॉरेंसिक जांच
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 09 Dec 2018 5:57 AM
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मुजफ्फरपुर : साहू रोड स्थित बालिका गृह में आवासित बच्चियों की हत्या किये जाने की सच्चाई तक पहुंचने के लिए सीबीआई छापेमारी, छानबीन, पूछताछ के साथ ही वैज्ञानिक जांच का भी सहारा ले रही है. मामले की तह तक जाने के लिए सीबीआई ने बालिका गृह की पानी टंकी से बरामद बाल और कीचड़ की […]
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मुजफ्फरपुर : साहू रोड स्थित बालिका गृह में आवासित बच्चियों की हत्या किये जाने की सच्चाई तक पहुंचने के लिए सीबीआई छापेमारी, छानबीन, पूछताछ के साथ ही वैज्ञानिक जांच का भी सहारा ले रही है. मामले की तह तक जाने के लिए सीबीआई ने बालिका गृह की पानी टंकी से बरामद बाल और कीचड़ की फॉरेंसिक जांच का निर्णय लिया है. इसके लिए कवायद भी शुरू कर दी गयी है.
सीबीआई ने बरामद बाल व कीचड़ की जांच केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के साथ ही स्थानीय राजकीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भी कराये जाने का फैसला लिया है.
इसके लिए विशेष पॉक्सो कोर्ट से अनुमति लेगी. जांच रिपोर्ट से सीबीआइ बाल व कीचड़ से जुड़े सच्चाई से पर्दा उठने की संभावना जता रही है. रफ्तार आरोपित ने सीबीआई को बताया था कि मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर ने पानी टंकी में डूबा कर एक बच्ची की हत्या कर दी थी. इस जानकारी के बाद शुक्रवार को सीबीआई टीम बालिका गृह पहुंच पानी टंकी की जांच की थी. वहां से बरामद बाल और कीचड़ को जब्त कर लिया था.
बालिका गृहकांड : कोर्ट से सीबीआई लेगी अनुमति
एनजीओ के भवन को ध्वस्त करने से पहले निगम ने सीबीआई से मांगा एनओसी
बिल्डिंग बायलॉज के विपरीत बने साहू रोड स्थित बालिका गृह भवन को ध्वस्त करने की चल रही प्रशासनिक तैयारी के बीच एक नयी समस्या खड़ी हो गयी है. बार-बार बालिका गृह पहुंच गायब लड़कियों की हत्या से संबंधित साक्ष्य जुटा रही सीबीआई की कार्रवाई से निगम प्रशासन असमंजस में पड़ गया है. शनिवार को नगर आयुक्त संजय दूबे ने भवन तोड़ने से संबंधित कार्रवाई करने के साथ सीबीआई को एक पत्र लिखा है.
इसमें उन्होंने भवन को खाली करा ध्वस्त करने से पूर्व सीबीआई से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की मांग की है. निगम की तरफ से सीबीआई को एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार पत्र लिखा गया है. नगर आयुक्त 30 नवंबर को अपने फैसला से सीबीआई के एएसपी को अवगत कराया था. कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दस दिसंबर तक भवन को तोड़ने का अल्टीमेटम ब्रजेश ठाकुर व उसके परिजनों को दिया गया है.
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