मुजफ्फरपुर : दो नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म मामले में दस साल की सजा
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मुजफ्फरपुर : दो नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म मामले की सुनवाई कर रहे विशेष पाॅक्सो कोर्ट ने औराई थानाक्षेत्र के हरिशचंद्र साह को भादवि की धारा 376(2) (1) एवं 6 पाॅक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए दस साल कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. कोर्ट ने पीड़ित को प्रतिकार सहायता राशि से […]
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मुजफ्फरपुर : दो नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म मामले की सुनवाई कर रहे विशेष पाॅक्सो कोर्ट ने औराई थानाक्षेत्र के हरिशचंद्र साह को भादवि की धारा 376(2) (1) एवं 6 पाॅक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए दस साल कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. कोर्ट ने पीड़ित को प्रतिकार सहायता राशि से पांच-पांच लाख रुपये की सहायता राशि देने की अनुशंसा विधिक सेवा प्राधिकार से की है. विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार ने इस मामले में न्यायालय के सामने कुल नौ गवाह को पेश किये थे.
27 अगस्त 2016 को औराई थानाक्षेत्र के एक गांव में बांध किनारे बकरी चरा रही दो नाबालिग बच्चियों से बिस्कुट खिलाने के बहाने हरिशचंद्र साह ने अपने घर ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास किया था. पुलिस ने आरोपित हरिशचंद्र साह गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए उसके विरुद्ध 30 नवंबर 2016 को न्यायालय में चार्जशीट किया था.
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