मुजफ्फरपुर: अपने सगे मौसा से शादी रचाने वाली सोनम (काल्पनिक नाम) का बयान मंगलवार को न्यायिक दंडाधिकारी कल्पना श्रीवास्तव की अदालत में दर्ज कराया गया. अपने बयान में सोनम ने आलोक दूबे के साथ रहने की इच्छा जाहिर की है.
सोनम के बालिग होने पर अदालत ने उसे अपनी मरजी से रहने का आदेश दिया. सोनम के पिता दिलीप दूबे ने पारू थाना में साहेबगंज थाना क्षेत्र के राजेपुर निवासी आलोक दूबे के खिलाफ अपनी बेटी के अपहरण का मामला दर्ज कराया था. पुलिस ने छापेमारी कर आलोक दूबे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. तब से सोनम गायब थी.
पारू पुलिस ने युवती को बरामद कर मंगलवार को अनुमंडल दंडाधिकारी पश्चिमी राकेश कुमार के आदेश पर न्यायिक दंडाधिकारी कल्पना श्रीवास्तव ने धारा 164 के तहत सोनम का बयान दर्ज कराया. बयान में सोनम ने बताया कि वह 22 फरवरी की रात में आलोक दूबे के साथ अपने घर से बिना किसी को बताये निकली थी. मैं उससे शादी करना चाहती थी. इसके बाद पटना जा कर दोनों ने शादी कर ली व एक साथ रहने लगे. उसने बताया कि उसका अपहरण नहीं हुआ था. वह अपनी मरजी से आलोक के साथ गई थी. वह अपने पति आलोक के साथ ही रहना चाहती है. इससे पूर्व सोनम ने अपने बालिग होने का प्रमाण पत्र भी कोर्ट में पेश किया. इसके आधार पर पश्चिमी अनुमंडलाधिकारी राकेश कुमार ने सोनम को उसकी इच्छा के अनुसार आइओ राजेश कुमार को उसे पहुंचाने का आदेश दिया.