गांजा तस्करी मामले में दो लोग दोषी करार
Updated at : 15 Aug 2018 6:07 AM (IST)
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मुजफ्फरपुर : गांजा तस्करी के एक मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे-1 आरपी तिवारी ने दोषी पाते हुए यूपी के अलीगढ़ जिले के बमनोई निवासी तस्कर ट्रक ड्राइवर सोनू एवं खलासी चंद्रशेखर को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए न्यायालय ने 16 अगस्त की तिथि निर्धारित की है. डीआरआइ की […]
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मुजफ्फरपुर : गांजा तस्करी के एक मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे-1 आरपी तिवारी ने दोषी पाते हुए यूपी के अलीगढ़ जिले के बमनोई निवासी तस्कर ट्रक ड्राइवर सोनू एवं खलासी चंद्रशेखर को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए न्यायालय ने 16 अगस्त की तिथि निर्धारित की है. डीआरआइ की पटना व मुजफ्फरपुर की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर अहियापुर के जीरोमाइल चौक के पास असम से आ रहे एक ट्रक के केबिन से दस बैग में तीन क्विंटल 98 किलो दो ग्राम गांजा जब्त किया था.
मौके से तस्कर ट्रक ड्राइवर सोनू कुमार एवं खलासी चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया था. पूछताछ में दोनों ने अपना घर यूपी के बमनोई बताया था. कहा कि गांजा असम के रंगीय में लोड किया था. 40 हजार रुपये किराया तय था. इसे मुजफ्फरपुर के जीरोमाइल में डिलेवर करना था. पटना डीआरआइ के इंटेलीजेंस आॅफिसर धीरेंद्र कुमार के बयान पर मामला दर्ज किया गया था.
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